रायपुर,न्यूज़ धमाका :- कोरोना संक्रमण काल के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देने के बाद से शहर के मैरिज पैलेस एवं गार्डनों में वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन बड़ी संख्या में किया जा रहा है। इसमें संचालकों एवं आयोजकों द्वारा मुख्य मार्ग में बारात निकालकर यातायात को बाधित किया जा रहा है।
रात दस बजे के बाद डीजे पर रोक
बता दें कि एक दिन पूर्व ही शहर के डीजे धुमाल संचालकों का यातायात विभाग एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक हुई। जिसमें बारात आयोजन एवं डीजे संचालन के संबंध में मोटरयान अधिनियम एवं कोलाहल नियंत्रण अधिनियम में दिए गए प्रविधानों के तहत रात 10 बजे के बाद डीजे धुमाल बजाना पूर्णता प्रतिबंधित रहना एवं कार्यक्रम बुकिंग के बाद नियमानुसार पूर्व अनुमति प्राप्त करने के संबंध में निर्देशित किया गया है।
आम लोगों को होती है दिक्कत
जिसके कारण आम नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। साथ ही डीजे व धुमाल से निकलने वाले तीव्र ध्वनि के कारण बुजुर्गों व बच्चों समेत नागरिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इससे लोगों में भारी रोष व्याप्त है। जिसके परिणाम स्वरूप यातायात पुलिस रायपुर द्वारा जारी वाट्सएप कंप्लेंट नंबर 94791 91234 पर शिकायतें प्राप्त हो रही है। जिसके आधार पर यातायात पुलिस द्वारा अबतक 35 से अधिक डीजे संचालकों के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है।