कोंडागांवछत्तीसगढ

बायोडीजल के खुदरा विक्रय के लिए कलेक्टर से लेनी होगी अनुमति राज्य शासन नेे जारी किये निर्देश

कोंडागांव न्यूज़ छत्तीसगढ़ शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार अब जिले में बायो डीजल की खुदरा बिक्री के लिये कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी। अधिसूचना के अनुसार जिले में बायो डीजल की खुदरा बिक्री के लिये जिले के कलेक्टर को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। कलेक्टर की अनुमति प्राप्त होने के बाद ही बायोडीजल की खुदरा बिक्री जिलेे में की जा सकेगी।
भूपेन्द्र मिश्रा, जिला खाद्य अधिकारी कोण्डगांव – जिले में बायो डीजल के खुदरा बिक्री की अनुमति के लिए आवेदन करना होगा। आवश्यक दस्तावेज के परीक्षण उपरांत संबंधित संस्था को खुदरा बिक्री की अनुमति कलेक्टर द्वारा जारी की जावेगी। उनकी ऑनलाइन जानकारी खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण की वेबसाईट में अनिवार्य रूप से दर्ज की जावेगी। तथा इसके पश्चात ही खुदरा विक्रेता को जैव डीजल की आपूर्ति की जावेगी।

Chhattisgarh News Dhamaka Team

अमन चीफ एडिटर - छत्तीसगढ़ न्यूज़ धमाका // प्रदेश उपाध्यक्ष, छग जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन छत्तीसगढ // ; हरिभूमि ब्यूरो चीफ जिला कोंडागांव // 18 सालो से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय। विश्वसनीय, सृजनात्मक व सकारात्मक पत्रकारिता में विशेष रूचि। कृषि, वन, शिक्षा; जन जागरूकता के क्षेत्र की खबरों को हमेशा प्राथमिकता। जनहित के समाचारों के लिये तत्परता व् समर्पण// जरूरतमंद अनजाने की भी मदद कर देना पहली प्राथमिकता

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