कोंडागांव न्यूज़ छत्तीसगढ़ शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार अब जिले में बायो डीजल की खुदरा बिक्री के लिये कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी। अधिसूचना के अनुसार जिले में बायो डीजल की खुदरा बिक्री के लिये जिले के कलेक्टर को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। कलेक्टर की अनुमति प्राप्त होने के बाद ही बायोडीजल की खुदरा बिक्री जिलेे में की जा सकेगी।
भूपेन्द्र मिश्रा, जिला खाद्य अधिकारी कोण्डगांव – जिले में बायो डीजल के खुदरा बिक्री की अनुमति के लिए आवेदन करना होगा। आवश्यक दस्तावेज के परीक्षण उपरांत संबंधित संस्था को खुदरा बिक्री की अनुमति कलेक्टर द्वारा जारी की जावेगी। उनकी ऑनलाइन जानकारी खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण की वेबसाईट में अनिवार्य रूप से दर्ज की जावेगी। तथा इसके पश्चात ही खुदरा विक्रेता को जैव डीजल की आपूर्ति की जावेगी।