
अगले दो दिन में भोपाल में 20 हजार शादियां होनी हैं। डीजे संचालकों ने इस आदेश को लेकर पुनर्विचार की अपील की थी।
राजधानी में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सुबह 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार की अनुमति से किया जा सकेगा, लेकिन यह अनुमति 02 घंटे से अधिक की नहीं होगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति कार्यक्रम परिसर में ही दी जाएगी। जिला कलेक्टर अविनाश लवानिया ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किए थे। जिसका विरोध शुरू हो गया था। खासकर डीजे संचालकों ने इस आदेश को लेकर पुनर्विचार की अपील की थी, चूंकि राजधानी में अगले दो दिन में करीब 20 हजार शादियां होने की उम्मीद है और कलेक्टर के इस आदेश से उनके व्यवसाय पर असर पड़ना तय है। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने भी इस आदेश को औचित्यहीन करार दिया था। विरोध बढ़ने पर 24 घंटे के अंदर कलेक्टर ने इस मामले में संशोधित आदेश जारी किया है। जिसमें बताया गया है कि यह आदेश शादियों में लागू नहीं होगा।
