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अमेज़न पर 200 करोड़ की पेनल्टी को बरकरार रखने के एनसीएलएटी के निर्णय पर कैट का प्रेस वक्तव्य

संवाददाता : सागर बत्रा रायपुर

रायपुर,न्यूज़ धमाका :- कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी चेयरमेन प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव परमानन्द जैन महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह ने बताया कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने अमेज़न पर सीसीआई द्वारा लगाए गए 200 करोड़ रुपये के जुर्माने को बरकरार रखने के नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) द्वारा आज दिए गए आदेश का स्वागत किया है

कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी एवं प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी ने आदेश को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कहा की आदेश ने “सत्य की हमेशा जीत“ की बात को सही साबित कर दिया है और सभी को एक मजबूत संकेत दिया है कि भारत एक केले जैसा गणराज्य नहीं है और न ही भारत के कानून कमजोर हैं

उन्होंने एक संयुक्त बयान में कहा कि भारतीय ई-कॉमर्स और रिटेल व्यापार को बंधक बनाने के कोई भी मंसूबे किसी के भी कभी पूरे नहीं होंगे और किसी भी विदेशी कम्पनी को ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा संस्करण नहीं बनने दिया जाएगा नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने आज भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई ) द्वारा 17 दिसंबर 2021 को जारी एक आदेश के खिलाफ अमेज़न कैट और अन्य द्वारा दायर विभिन्न अपीलों पर आज अपना फैसला सुनाया और माना गया की सीसीआई के पूर्व में दिए गए

आर्डर जिसमें अमेज़ॅन ने जानबूझकर एक सोची समझी रणनीति के तहत फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) में अपने निवेश के लिए संयोजन की मंजूरी लेने के लिए गलत प्रतिनिधित्व गलत बयान और सम्बंधित सामग्री एवं जानकारी को छुपाया सीसीआई ने अपने आदेश में अमेज़न पर 200 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना भी लगाया था जिसके खिलाफ अमेज़न ने अपील की थी एनसीएलएटी ने आज माना है कि अमेज़ॅन ने वास्तव में संयोजन से संबंधित जानकारी को छुपाया है और सभी संबंधित विवरणों का खुलासा नहीं किया है

एनसीएलटी ने सीसीआई के आदेश को बरकरार रखा है और 200 करोड़ रुपये के जुर्माने की पुष्टि की है एनसीएलटी ने एमेजॉन को नया नोटिस दाखिल करने और 45 दिनों के भीतर जुर्माने की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है एनसीएलटी में कैट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णन वेणुगोपाल वरिष्ठ और सौरभ कृपाल ने मजबूती से सारे मामले का पक्ष रखा वेणुगोपाल ने तर्क दिया

कि फ्यूचर समूह की कंपनियों के साथ अमेज़ॅन का संपूर्ण लेनदेन अवैध रूप से फिजिकल रिटेल बाजार में प्रवेश करने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एक भारतीय मल्टी-ब्रांड खुदरा कंपनी) के स्वामित्व वाले खुदरा स्टोरों पर कब्जा करने और छोटे व्यापारियों के व्यापार को हड़पने के इरादे पर आधारित है वेणुगोपाल ने इस बात पर जोर दिया कि अमेज़न का यह कदम देश के खुदरा व्यापारियों के लिए एक सीधा खतरा होगा जो अमेज़ॅन जैसे बड़े पैमाने पर ई-कॉमर्स व्यवसाय मॉडल के साथ प्रतिस्पर्धा करने में फिलहाल सक्षम नहीं हैं उन्होंने यह भी कहा की एफडीआई कानून इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथा को रोकने और उपभोक्ताओं और खुदरा व्यापारियों के व्यापार की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने और सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए थे

अमेज़न ने सरे आम एफडीआई कानूनों का उल्लंघन किया है और फ्यूचर रिटेल के अप्रत्यक्ष अधिग्रहण के साथ अवैध रूप से मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेड क्षेत्र में प्रवेश किया है जो गई कानूनी है पारवानी एवं दोशी ने कहा की एनसीएलटी का निर्णय अमेज़न सहित अन्य विदेशी ई- कॉमर्स कंपनियों द्वारा कानूनों एवं नियमों के खुले उल्लंघन को प्रमाणित करता है। अमेज़न द्वारा लगातार प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं और कानून के उल्लंघन पर कैट पिछले अनेक वर्षों से लगातार आवाज़ उठा रहा है

जिनमें लागत से कम मूल्य पर माल बेचना भारी डिस्काउंट देना, इन्वेंट्री का नियंत्रण अपने पास रखना जैसी गलत व्यापारिक प्रथाएं शामिल हैं मोर रिटेल लिमिटेड और फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के अधिग्रहण के माध्यम से अमेज़न ने यह कोशिश की है जिसको रोका जाना बेहद जरूरी है उम्मीद है कि केंद्र एवं राज्य सरकारें इस पर कठोर कदम उठाएंगी ।

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Chhattisgarh News Dhamaka Team

स्टेट हेेड छत्तीसगढ साधना प्लस न्यूज ( टाटा प्ले 1138 पर ) , चीफ एडिटर - छत्तीसगढ़ न्यूज़ धमाका // प्रदेश उपाध्यक्ष, छग जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन छत्तीसगढ // जिला उपाध्यक्ष प्रेस क्लब कोंडागांव ; हरिभूमि ब्यूरो चीफ जिला कोंडागांव // 18 सालो से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय। विश्वसनीय, सृजनात्मक व सकारात्मक पत्रकारिता में विशेष रूचि। कृषि, वन, शिक्षा; जन जागरूकता के क्षेत्र की खबरों को हमेशा प्राथमिकता। जनहित के समाचारों के लिये तत्परता व् समर्पण// जरूरतमंद अनजाने की भी मदद कर देना पहली प्राथमिकता // हमारे YOUTUBE चैनल से भी जुड़ें CG SADHNA PLUS NEW

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