
रायपुर न्यूज़ धमाका /// सरकार ने 4 सितंबर 2019 को एक अधिसूचना जारी कर अनुसूचित क्षेत्रों के जिला संवर्ग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्ती को केवल स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित कर दिया था। बाद में यह फैसला हुआ कि बस्तर और सरगुजा संभाग का पूरा क्षेत्र ही अनुसूचित क्षेत्र में आता है। ऐसी स्थिति में इन दोनों संभाग के संभाग स्तरीय पदों पर भी स्थानीय निवासियों की भर्ती का प्रावधान रखा जाना उचित होगा।
बस्तर और सरगुजा संभागों में संभाग स्तरीय तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरियां अब स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित होंगी। राज्यपाल अनुसूईया उइके ने मंगलवार को इसके लिए बनी अधिसूचना पर हस्ताक्षर कर दिए। सरकार अब यह अधिसूचना जारी करेगी। अधिसूचना जारी होते ही नई व्यवस्था लागू हो जाएगी।इसके बाद यह नई संशोधित अधिसूचना बनाई गई है।
इस अधिसूचना के बाद विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड संबंधित स्थानीय कार्यालय-विभाग के भर्ती नियमों और सरकारी निर्देशों के तहत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की भर्ती कर सकेगा। ऐसे चयनित व्यक्तियों की नियुक्ति संबंधित विभाग के नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी। इस अधिसूचना के बावजूद गृह, पुलिस, जेल और परिवहन विभाग से संबंधित पदों पर चयन कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा नहीं किया जाएगा।

