जिला कोण्डागांव में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी भापुसे के निर्देशन में तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कोण्डागांव निमितेश सिंह के मार्गदर्शन में 23 अगस्त को आरोपी परवेज खान पिता मिरसाह खान उम्र 35 वर्ष निवासी मरारपारा कोण्डागांव छग के विरूद्ध किया गया कार्यवाही। दिनांक रिपोर्ट समय को प्रार्थी सोनसाय पोयाम पिता मंगलूराम पोयाम उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम बोलबोला ् पुलिस अधीक्षक कोण्डागांव को लिखित शिकायत आवेदन प्रस्तुत किये थे लिखित शिकायत आवेदन के जांच के प्रार्थी सोनसाय पोयाम व गवाह मधुराम पोयाम, बुधराम नेताम, राजमन सोरी, राजूराम पोयाम, सोमारू नेताम का घटना के संबंध में पुछताछ किया गया जो सभी ने अपने कथन में बताये कि ये सभी फसल तैयार होने पर मक्का खरीदने के लिए कोण्डागावं निवासी परवजे खान इन्हे 14 रूपये प्रति किलो ग्राम से खरीदने का आश्वासन देकर ,सौदा तय होने पर 23 मई 2021 से 16 जून 21 को परवेज खान ने मक्का को तौलने के लिए ग्राम छोटे भिरावण्ड निवासी सुरेन्द्र सोरी ,बिरजो राम नेताम, दुर्गेश पोयाम, सनत राम नेताम, सरवन नेताम, रूपेश नेताम व सुनील नेताम से मक्का को तौलाया। जो तौल पश्चात् ग्राम बोलबोला, छोटे बंजोड़ा, बडे बंजोड़ा, छोटे भिरावण्ड ,बडे भिरावण्ड ,बफना, भगदेवा ,लखनपुरी, सम्बलपुर के किसानों से कुल 3031 बोरा प्रति बोरा 59 किग्रा) जुमला किमती 23,87,346/-रूपया तेईस लाख सत्तासी हजार तीन सौ छियांलिस रूपया मात्र रूपये का खरीदी कर लिया जिसे मक्का के बिक्री के पैसो के लिए बोलने पर एक सप्ताह बाद में फोन लगा कर ग्रामीणों को पैसा लेने की बात बोला और तौल किये हुए मक्का को कोण्डागांव के सफेद रंग के महिन्द्रा पी-कप वाहन क्रमांक ब्ळ.27.स्.9371 जिस पर अंग्रेजी में आरकेजी फ्रुट लिखे हुए पिकअप चालक राहुल गुप्ता मो0नं. 70243-37181 के द्वारा लोड़ कर ले जाना बताये 15 दिनों के पश्चात् परवेज खान को फोन कर मक्का का पैसा मांगने पर आज-आज, कल-कल कहकर घुमाना बताये। लेकिन अब मक्का का पैसा मांगने पर राशि नही दूंगा जो उखाड़ना है उखाड़ लो, तुम मुरिया लोग मेरा कुछ नही उखाड़ सकते ,मेरी पहुच बडे-बडे नेताओं और अधिकारियों से है। मक्का की राशि मांगकर परेशान करोगे तो उल्टे तुम लोगों को ही जेल में डलवा दूंगा,कहकर धमकी देने से ग्रामिण आदिवासी लोग अपने आप को बेहद अपमानित महसूस होना व झुठे केस में फंसाकर जेल में डलवाने की धमकी से परेशान और भयभीत होना बताये है। तथा प्रार्थी सोनसाय पोयाम के द्वारा अपना जाति प्रमाण पत्र पेश कर पर विधिवत् जप्त किया गया है। जाति प्रमाण पत्र में प्रार्थी सोनसाय पोयाम का जाति अनुसूचित जनजाति में मुरिया जाति का होना लेख है। आरोपी परवेज खान पिता मिरसाह खान उम्र 35 वर्ष निवासी मरारपारा कोण्डागांव से घटना के संबंध में पुछताछ किया गया जो ग्राम बोलबोला, छोटे बंजोड़ा, बडे बंजोड़ा, छोटे भिरावण्ड ,बडे भिरावण्ड ,बफना, भगदेवा ,लखनपुरी, सम्बलपुर के ग्रामीणों से मक्का का खरीदी करना बताया व खरीदी के रकम को अपने उपयोग में लाने बताने पर आरोपी के खिलाफ थाना कोण्डागांव में अप0 क्र0 305/2021 धारा 420,506 भादवि एस सी एस टी एक्ट की धारा 3(2)(ट)(क) कायम किया गया विवेचना के दौरान आरोपी के विरूद्ध पर्याप्त अपराध सबूत पाये जाने से दिनांक 23.08.21 के 12.05 बजे गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
टीम में रहे षामिल- कार्यवाही में थाना कोतवाली कोण्डागांव थाना प्रभारी निरी0 अर्चना धुरंधर, उप निरी नरेन्द्र साहू , सउनि लोकेश्वर नाग, सुरेन्द्र बघेल आर0 592 राजेन्द्र तिर्की , आर 255 सनीत सोरी का विशेष योगदान रहा है।