बिलासपुरछत्तीसगढ

GP सिंह को नहीं मिली हाईकोर्ट से राहत, कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

बिलासपुर न्यूज़ धमाका /// आईपीएस जीपी सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रख लिया है.एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर निलंबित आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह ने वकील आशुतोष पांडे के जरिए हाईकोर्ट में नई याचिका लगाई थी.

इस मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है.निलंबित आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ राजद्रोह और अन्य मामलों में एसीबी ने FIR दर्ज किया था. इसके अलावा भिलाई के एक व्यापारी ने अपराध दर्ज कराया है. जिसमें कहा गया है कि साल 2016 में जीपी सिंह ने उसे झूठे केस में फंसाने का भय दिखाकर 20 लाख की उगाही की थी. इस एफआईआर की कार्यवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर जीपी सिंह दोबारा हाईकोर्ट की शरण मे आये हैं.

Chhattisgarh News Dhamaka Team

अमन चीफ एडिटर - छत्तीसगढ़ न्यूज़ धमाका // प्रदेश उपाध्यक्ष, छग जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन छत्तीसगढ // ; हरिभूमि ब्यूरो चीफ जिला कोंडागांव // 18 सालो से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय। विश्वसनीय, सृजनात्मक व सकारात्मक पत्रकारिता में विशेष रूचि। कृषि, वन, शिक्षा; जन जागरूकता के क्षेत्र की खबरों को हमेशा प्राथमिकता। जनहित के समाचारों के लिये तत्परता व् समर्पण// जरूरतमंद अनजाने की भी मदद कर देना पहली प्राथमिकता

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