रायपुरछत्तीसगढ

छत्तीसगढ़ सरकार ला रही कोटपा संशोधन एक्ट , हुक्का बार चलाने और पीने वालों पर भी कार्रवाई , पचास हज़ार जुर्माना भी

रायपुर न्यूज़ धमाका /// अब छत्तीसगढ़ सरकार हुक्का बारों को बंद करने जा रही है। हुक्का बार को लेकर अब एक नया क़ानून लाया जाएगा, जिसके तहत हुक्का बार चलाना ग़ैर क़ानूनी होगा। नए क़ानून के दायरे में हुक्का बार में पीने वाले भी आएंगे।

हुक्का बार को लेकर अब तक कोई कड़ा क़ानून ना होने से और सीधे प्रतिबंध की विधिक औपचारिकता ना होने से पुलिस और प्रशासन के लिए मुश्किलें आ रही थीं। अब तक कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही होती थी लेकिन वह इतना लचीला था कि, प्रभावी अंकुश नहीं लग रहा था। अब राज्य सरकार ने कोटपा एक्ट में संशोधन किया है।

इस संशोधन में अब हुक्का बार चलाने पर अधिकतम तीन साल की सजा है और पचास हज़ार रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नए क़ानून की जद में केवल हुक्का बार चलाने वाले ही नहीं बल्कि वहाँ बैठ कर पीने वाले भी आएंगे। प्रावधान किया गया है कि, हुक्का बार में बैठकर पीने वाले को अधिकतम पाँच हज़ार का जुर्माना देना होगा।

इस संशोधित एक्ट से अब कोटपा संज्ञेय अपराध में तब्दील हो गया है। अब इस मामले में पुलिस FIR कर सकेगी। जबकि पहले कोटपा में इस्तग़ासा ( एक प्रकार का नोटिस ) जारी होता था, जिसमें दो सौ रुपए से पाँच सौ रुपए तक का जुर्माना होता था। राज्य सरकार ने संशोधन एक्ट को कैबिनेट में स्वीकृत कर दिया है। आगामी विधानसभा सत्र के अंतिम दो कार्यदिवस में इसे पेश कर क़ानून का रुप सरकार दे देगी।

Chhattisgarh News Dhamaka Team

अमन चीफ एडिटर - छत्तीसगढ़ न्यूज़ धमाका // प्रदेश उपाध्यक्ष, छग जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन छत्तीसगढ // ; हरिभूमि ब्यूरो चीफ जिला कोंडागांव // 18 सालो से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय। विश्वसनीय, सृजनात्मक व सकारात्मक पत्रकारिता में विशेष रूचि। कृषि, वन, शिक्षा; जन जागरूकता के क्षेत्र की खबरों को हमेशा प्राथमिकता। जनहित के समाचारों के लिये तत्परता व् समर्पण// जरूरतमंद अनजाने की भी मदद कर देना पहली प्राथमिकता

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!