छत्तीसगढरायपुर

छत्तीसगढ़ चेम्बर द्वारा मुख्य आयुक्त सीजीएसटी (छ.ग.-म.प्र.जोन) को जीएसटी सरलीकरण संबंधी दिये सुझाव

संवाददाता :- सागर बत्रा रायपुर
रायपुर,न्यूज़ धमाका:- छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तम गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी,विक्रम सिंहदेव, ने बताया कि  20 जून सोमवार को मुख्य आयुक्त सीजीएसटी (छ.ग.-म.प्र.जोन) को छत्तीसगढ़ चेम्बर द्वारा पत्र प्रेषित कर जीएसटी सरलीकरण संबंधी सुझाव दिया गया।

अमर पारवानी ने पत्र के माध्यम से बताया कि जीएसटी सरलीकरण एवं विसंगतियों को दूर करने औद्योगिक एवं व्यापारिक संगठनों से प्राप्त सुझाव निम्नानुसार हैः-
जीएसटी हेतु सुझाव

एक ही लेनदेन पर दो दो बार ब्याज
विक्रेता पर ही कार्यवाही की जानी चाहिए

इनपुट टेक्स क्रेडिट  जीएसटीआर 2बी के आधार पर मान्य होने 

जीएसटी प्रणाली में ब्याज की गणना के प्रावधान को बदलने बाबत
RCM संबधित प्रावधान स्टेशनरी वस्तु “पेन“ पर जीएसटी में वृद्धि बाबत

नियम 86 बी- त्मेजतपबजपवद Restriction of ITC  to 99%

पूर्व माह का जीएसटीआर -3बी न जमा होने पर जीएसटीआर-1 जमा करने पर प्रतिबंध

नियम  21 जीएसटी पंजीकरण का निलंबन/निरस्तीकरण

ई-इनवॉइसिंग के 1 अप्रेल 2021 से रु. 20 करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यापारियांे पर लागु किए गए प्रावधान वापस लेने बाबत

ई-इनवॉइसिंग की स्थिति में खरीददार को इनपुट अनिवार्य रूप से मिलना चाहिए

ई-वे बिल की वैधता अवधि में 50 प्रतिशत की कटौती माल के परिवहन एवं ई-वे बिल सम्बंधित समस्याएं

छुटे हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट लेन एवं वार्षिक विवरण पत्र में संशोधन किए

जाने हेतु अवसर प्रदान करने बाबत्
जीएसटी वार्षिक विवरण के सम्बंध में सुझाव

ब्याज, पेनाल्टी एवं विलंब शुल्क से छुट प्रदान करने हेतु

जीएसटी का रजिस्टेªशन संरेडर करने बाबत

रिटर्न सम्बंधित अन्य समस्याएं

जीएसटी के प्रावधानों में सुधार हेतु अन्य सुझाव

व्यवसाय को राहत देने एवं Ease of Doing हेतु सुझाव

हेल्प डेस्क प्रणाली को सुदृढ किया जाए

जीएसटी की दर में कमी करने हेतु सुझाव

बिना तले हुए फ्राइम्स पर रेट के संबंध में स्पष्टीकर

आइसक्रीम पर दर में कमी और आइसक्रीम निर्माताओं को कंपोजिशन योजना का लाभ प्रदान करना।एक व्यवसाय एक कर
चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष पारवानी ने मुख्य आयुक्त सीजीएसटी को पत्र प्रेषित कर जानकारी दी कि वर्तमान में व्यापारी वर्ग जीएसटी की दरों से जितना परेशान नहीं हैं उससे अधिक परेशान जीएसटी में परिवर्तन की दरों (जीएसटी के प्रावधानों में निरंतर हो रहे संशोधनों) से हैं अतः यह सुनिश्चित किया जाए कि जीएसटी के प्रावधानों में संशोधन कम हो एवं संशोधन वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से ही लागू हो पारवानी ने मुख्य आयुक्त सीजीएसटी से निवेदन किया कि व्यापार एवं उद्योग के हित में तथा जीएसटी के सरलीकरण के दिशा में उपरोक्त सुझावों को जीएसटी काउंसिल में रखते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार करें पारवानी ने आगे बताया कि अनब्रांडेड खाद्य सामग्री पर जीएसटी के संबंध में आज दिनांक 22 जून 2022 को विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मध्यप्रदेश चेम्बर ऑफ कामर्स भोपाल एवं छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के बीच चर्चा हुई।

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