रायपुर न्यूज़ धमाका /// छत्तीसगढ़ राज्य में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव इसके लिए विभागीय अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं. उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस से 5 घंटे तक चली आज पांचवीं मैराथन बैठक में प्रदेश में ‘पेसा’ पंचायत उपबंध – अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 लागू करने के लिए नियमों को अंतिम रूप देकर सहमति और आवश्यक कार्रवाई के लिए दो दिनों में संबंधित विभागों में भेजने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि ‘पेसा’ अनुसूचित क्षेत्र के लोगों के लिए संवेदनशील विषय रहा है. उन्होंने इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अनुसूचित क्षेत्रों के रहवासियों, समुदायों, जनप्रतिनिधियों और आदिवासी मुद्दों के जानकारों से प्राप्त सुझावों को भी शामिल कर नियम तैयार करने के निर्देश दिएसिंहदेव ने कहा की कि ‘पेसा’ अनुसूचित क्षेत्र के लोगों के लिए संवेदनशील विषय रहा है.
उन्होंने इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अनुसूचित क्षेत्रों के रहवासियों, समुदायों, जनप्रतिनिधियों और आदिवासी मुद्दों के जानकारों से प्राप्त सुझावों को भी शामिल कर नियम तैयार करने के निर्देश दिए.उन्होंने आगे कहा की कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ‘पेसा’ को लागू करने प्रतिबद्ध है. जनजातीय समाज के हितों की रक्षा और वनांचलों के विकास में उनकी सीधी भागीदारी सुनिश्चित करने में ‘पेसा’ महती भूमिका निभाएगा. इससे न केवल उनकी संस्कृति, परंपरा, रीति-रिवाजों और पारंपरिक ज्ञान को सुरक्षित रखा जा सकेगा, बल्कि उनके कल्याण के लिए जल, जंगल और जमीन के साथ अन्य प्राकृतिक संसाधनों को भी सहेजा जा सकेगा.