
रायपुर न्यूज़ धमाका /// महिला हितग्राहियों को प्रधानमंत्री उज्जवला गैस योजना अंतर्गत निःशुल्क गैस कनेक्शन देने की योजना का गलत फायदा उठाने वाले कान्हा गैस एजेंसी कर खिलाफ खाद्य विभाग ने बड़ी कार्यवाही करते हुए एजेंट बबीता अग्रवाल के घर से 45 हितग्राहियों के दस्तावेज जब्त किया है।
विभाग के अधिकारियों ने कान्हा गैस एजेंसी में छापा मारते हुए 541 सिलेंडर्स जब्त किया है। एजेंसी और एजेंट के खिलाफ द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रदाय (वितरण एवम विनियमन) आदेश 2000 एवम आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है।
जिला कलेक्टर सौरभ कुमार के निर्देश पर सहायक खाद्य अधिकारी संजय दुबे ने भारत पेट्रोलियम कम्पनी से उज्जवला गैस कनेक्शन देने के लिए आवश्यक राशि के संबंध में जानकारी मांगी थी। जवाब में निःशुल्क लिए जाने की जानकारी मिलने पर खाद्य निरीक्षक वीणा किरण ग्राहक बन कर रायपुरा स्थित बबीता अग्रवाल के घर पहुँची।
750 रुपये कनेक्शन के लिए मांगे जाने और कान्हा गैस एजेंसी अवंति विहार रायपुर से कनेक्शन मिलने की बात जान लेने के बाद वीणा किरण ने खुद को खाद्य निरीक्षक बताते हुए जांच कर 45 हितग्राहियों के आवेदन फार्म औऱ कान्हा गैस एजेंसी से दिए गए 25 उज्जवला गैस कनेक्शन के क्रमांक संबंधी दस्तावेज एवम 4 उपभोक्ता कार्ड जब्त कर लिए।
खाद्य नियंत्रक तरुण राठौर द्वारा सहायक खाद्य अधिकारी पवित्रा अहिरवार, खाद्य निरीक्षक वीणा किरण, रीना साहू, सरिता अग्रवाल, श्रद्धा चौहान को कान्हा गैस एजेंसी की जांच के निर्देश दिए। कान्हा गैस एजेंसी में प्रारम्भिक जांच पर ही भारी अनियमितता मिली। एजेंसी में उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारियों के दस्तावेज व्यवस्थित नही रखे गए हैं। 86 घरेलू गैस सिलेंडर किन गैस कनेक्शनधारकों को भेजे गए हैं, इसका कोई दस्तावेज़ नही पाया गया है। व्यावसायिक गैस सिलेंडर कम पाए गए हैं।
ये सिलेंडर किनको दिए जाते हैं, इसका कोई हिसाब-किताब नही है। गोदाम में सिलेंडर्स संख्या के मिलान करने पर अंतर पाए जाने पर मौके पर मिले 541 सिलेंडर जब्त कर लिया गया है। विभाग के अधिकारियों ने गैस एजेंसी के स्वामित्व के संबंध में स्पष्ट दस्तावेज नहीं पाए गए हैं। खाद्य नियंत्रक ने बताया है कि प्रकरण गम्भीर है। उपभोक्ताओं से उज्जवला गैस कनेक्शन के लिए कम्पनी से प्राप्त जानकारी अनुसार निःशुल्क कनेक्शन दिया जाना है, किंतु 750 रुपये लिया जाना और एक कनेक्शन के रहते दूसरा कनेक्शन देना नियम विरुद्ध है।
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