
बिलासपुर न्यूज धमाका – परिवहन उपनिरीक्षक (तकनीकी) पद के लिए चयन सूची में चौथे नंबर पर रहने के बावजूद एक युवक को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया। युवक ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार के निर्णय को उचित मानते हुए याचिका खारिज कर दी।
मामले का विवरण:
- छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने जुलाई 2016 में परिवहन उप निरीक्षक के पद के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया था।
- जांजगीर-चांपा निवासी ऋषभ स्वर्णकार ने परीक्षा पास कर 25 अप्रैल 2017 को चयन सूची में चौथा स्थान प्राप्त किया।
- इसके बाद भी राज्य सरकार ने उसे नियुक्ति पत्र नहीं दिया।
कारण:
- सरकार के अनुसार, विज्ञापन में न्यूनतम ऊंचाई 165 सेमी तय थी।
- ऋषभ स्वर्णकार की ऊंचाई 164.3 सेमी मिली, जो आवश्यक मानक से 0.7 सेमी कम थी।
- इसी कारण उसे शारीरिक योग्यता परीक्षा में डिसक्वालीफाई कर नियुक्ति से वंचित किया गया।
हाई कोर्ट का निर्णय:
- दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता ने विज्ञापन की शर्तें पूरी नहीं कीं।
- इसलिए राज्य सरकार का निर्णय सही माना गया और याचिका खारिज कर दी गई।