
बिलासपुर न्यूज धमाका – छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नगर निगम ने अवैध प्लाटिंग पर सख्ती दिखाते हुए बड़ा कदम उठाया है। नगर निगम की पहल पर शहर के 142 जमीनों की रजिस्ट्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। निगम ने इस संबंध में डिप्टी रजिस्ट्रार को औपचारिक पत्र भेजकर इन जमीनों की रजिस्ट्री नहीं करने का आग्रह किया है।
जमीन का बगैर ले-आउट और डायवर्सन हो रहा बंटवारा
नगर निगम के अनुसार, बिना वैध ले-आउट और डायवर्सन के इन जमीनों को छोटे-छोटे भूखंडों में बांटकर आम नागरिकों को बेचा जा रहा है। यह शहरी प्लानिंग और बिल्डिंग बायलॉज का सीधा उल्लंघन है। ऐसे मामलों में भवन नक्शा पास कराना भी निगम के लिए संभव नहीं हो पा रहा है।
किन क्षेत्रों में लगी रजिस्ट्री पर रोक?
नगर निगम द्वारा जिन क्षेत्रों की जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक की अनुशंसा की गई है, उनमें शामिल हैं:
- मंगला – 39 प्लॉट
- मोपका – 33 प्लॉट
- तिफरा – 10 प्लॉट
- खमतराई – 40 प्लॉट
- बिजौर – 10 प्लॉट
- चांटीडीह – 6 प्लॉट
- लिंगियाडीह – 4 प्लॉट
इन सभी 142 जमीनों की खसरा नंबर और भू-स्वामियों की जानकारी सहित डिप्टी रजिस्ट्रार को सूचित कर दिया गया है।
तीन भू-स्वामियों को नोटिस, जवाब के लिए 3 दिन की मोहलत
नगर निगम ने अवैध प्लाटिंग के मामले में तीन भू-स्वामियों को नोटिस जारी किया है:
- रामनाथ मिश्रा व उत्तम कुमार मिश्रा (घुरू)
- ग्राम घुरू, खसरा नंबर 126/1
- रकबा: 0.535 एकड़
- शुभम ताम्रकार (मोपका)
- खसरा नंबर: 568/2, 568/3
- रकबा: 30 डिसमिल
- अन्नू मसीह (मोपका)
- खसरा नंबर: 992/28, 992/29
इन भू-स्वामियों पर बिना अनुमति जमीन का स्वरूप बदलकर अवैध प्लाटिंग कर बेचने का आरोप है। नोटिस में तीन दिन के भीतर जवाब नहीं देने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
पिछली कार्रवाई का संदर्भ
इससे पहले भी नगर निगम द्वारा अवैध कॉलोनियों में बनाई गई सड़कों, बाउंड्रीवाल और निर्माणों को ध्वस्त किया गया है। अब निगम के सख्त रुख से यह संकेत मिल रहा है कि बिना अनुमोदन प्लाटिंग के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” नीति अपनाई जा रही है।