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सिंगल यूज प्लास्टिक पर भ्रांति हुई दूर चैंबर ने पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर का किया आभार व्यक्त

संवाददाता :- सागर पत्र रायपुर
रायपुर,न्यूज धमाका :- चैंबर की मांग पर पर्यावरण विभाग ने प्रतिबंधित वस्तुओं की लिस्ट जारी की बाजार में असमंजस की स्थिति से मिलेगी मुक्ति व्यापारियों को भी मिलेगी राहत चैंबर ऑफ कॉमर्स ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक उत्पादों पर निहित भ्रम को दूर करने के लिए दो दिन पहले पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर से मुलाकात की थी जिसके बाद विभाग ने इस संबंध में भ्रांति दूर करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंधित वस्तुओं की लिस्ट जारी करते हुए आशंकाओं को खत्म किया है चैंबर ऑफ कॉमर्स ने इसके लिए पर्यावरण मंत्री मो. अकबर का धन्यवाद ज्ञापित किया है ।

छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी महामंत्री अजय भसीन कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी विक्रम सिंहदेव ने बताया कि छत्तीसगढ़ चेम्बर के प्रदेश अध्यक्ष अमर परवानी के नेतृत्व में चेम्बर प्रतिनिधि मंडल ने 4 जुलाई 2022 को पर्यावरण मंत्री छत्तीसगढ़ शासन  मोहम्मद अकबर से मुलाकात कर प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के संबंध में चर्चा कर व्यापारियों में व्याप्त भ्रांतियों के समाधान के लिए आग्रह किया था चेम्बर की मांग को तत्काल संज्ञान में लेते हुए पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया तथा इस संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल अटल नगर नया रायपुर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी पत्र क्रमांक 2430/ मु. /तक / छ.ग.प.सं.म./2022  दिनांक 05 जुलाई द्वारा अधिसूचना जारी की गई। चैंबर की मांग को तत्काल पूर्ण करने के लिए चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष अमर परवानी ने छत्तीसगढ़ चेम्बर एवं प्रदेश के समस्त व्यापारियों की ओर से पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर एवं छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल विभाग से जुड़े सभी अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया।

इससे पहले बाजार और नगर-निगम के बीच भी सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर असमंजस की स्थिति थी पर्यावरण विभाग के दिशा-निर्देश के बाद अब जाकर स्थिति स्पष्ट हुई है आदेश के मुताबिक आइसक्रीम की डंडिया पोलीस्टाइरीन (थर्माकोल) की सजावटी सामग्री शामिल हैं इसके साथ ही प्लेट कप ग्लास कांटे-चम्मज चाकू,स्ट्रा ट्रे जैसे कटलरी आयम्टस, मिठाई के डिब्बे निमंत्रण पत्र एवं सिगरेट पैकेट पर लपेटने या पैक करनेे वाली फिल्म 100 माइक्रान से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर एवं स्टीकर शामिल हैं उल्लेखनीय है की छत्तीसगढ़ शासन ने इससे पहले 29 सितंबर 2017 में प्लास्टिक कैरी बैग सहित कुछ अन्य प्लास्टिक उत्पादों पर पूर्णत : प्रतिबंध लगाया है आदेश के मुताबिक इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

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Chhattisgarh News Dhamaka Team

स्टेट हेेड छत्तीसगढ साधना प्लस न्यूज ( टाटा प्ले 1138 पर ) , चीफ एडिटर - छत्तीसगढ़ न्यूज़ धमाका // प्रदेश उपाध्यक्ष, छग जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन छत्तीसगढ // जिला उपाध्यक्ष प्रेस क्लब कोंडागांव ; हरिभूमि ब्यूरो चीफ जिला कोंडागांव // 18 सालो से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय। विश्वसनीय, सृजनात्मक व सकारात्मक पत्रकारिता में विशेष रूचि। कृषि, वन, शिक्षा; जन जागरूकता के क्षेत्र की खबरों को हमेशा प्राथमिकता। जनहित के समाचारों के लिये तत्परता व् समर्पण// जरूरतमंद अनजाने की भी मदद कर देना पहली प्राथमिकता // हमारे YOUTUBE चैनल से भी जुड़ें CG SADHNA PLUS NEW

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