रायपुरछत्तीसगढ

कोविड से हुई मौत पर जरूरी होगा CDAC सर्टिफिकेट

 सरकार 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता के लिए जरूरी होगा CDAC सर्टिफिकेट

रायपुर न्यूज़ उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुदान सहायता देने का निर्देश जारी किया है. इसमें कोविड-19 से मृत (प्रति) व्यक्ति के हिसाब से पचास हजार रुपए की सहायता राशि निर्धारित की गई है. अनुदान सहायता राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत प्रदान की जाएगी कोविड-19 की वजह से जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिजनों को सरकार 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने जा रही है. इसके लिए परिजनों को CDAC की ओर से जारी प्रमाण-पत्र जमा करना होगा. प्रदेश के तमाम जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया जा रहा है  कोविड-19 से 22 सितंबर तक कुल 13563 व्यक्तियों की मौत हुई है. दिवंगत के परिजन अथवा आश्रित विभाग की ओर से जारी निर्धारित आवेदन पत्र के माध्यम से आर्थिक सहायता के लिए दावा प्रस्तुत कर सकते हैं. इसके लिए अन्य दस्तावेजों के साथ CDAC द्वारा जारी COVID-19 से मृत्यु के संबंधित आधिकारिक प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है प्रदेश के तमाम जिलों में गठित किए जाने वाले CDAC के लिए अभी प्रक्रिया जारी है. कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित होने वाली समिति में स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल होंगे. कमेटी कोविड-19 से मौत की पुष्टि करने के बाद परिजन अथवा आश्रित को प्रमाण पत्र जारी करेगी

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Chhattisgarh News Dhamaka Team

अमन चीफ एडिटर - छत्तीसगढ़ न्यूज़ धमाका // प्रदेश उपाध्यक्ष, छग जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन छत्तीसगढ // ; हरिभूमि ब्यूरो चीफ जिला कोंडागांव // 18 सालो से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय। विश्वसनीय, सृजनात्मक व सकारात्मक पत्रकारिता में विशेष रूचि। कृषि, वन, शिक्षा; जन जागरूकता के क्षेत्र की खबरों को हमेशा प्राथमिकता। जनहित के समाचारों के लिये तत्परता व् समर्पण// जरूरतमंद अनजाने की भी मदद कर देना पहली प्राथमिकता

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