
महाराष्ट्र न्यूज़ धमाका /// लगातार कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए उद्धव सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 41,434 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से अकेले मुंबई से 20 हजार मामले मिले हैं।
महाराष्ट्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा कि पूरे राज्य में 10 जनवरी यानी दो दिन बाद नाइट कर्फ्यू लागू होगा। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। दिन में धारा 144 लागू रहेगी। इसके अलावा राज्य में 5 से ज्यादा लोगों के एक साथ घुमने पर पाबंदी जारी रहेगी। स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, ब्यूटी सैलून, चिड़ियाघर, संग्रहालय और मनोरंजन पार्क सभी बंद रहेंगे। जबकि मॉल और सैलून 50 फीसदी झमक्षा के साथ खुल सकेंगे।
महाराष्ट्र में बेकाबू हो रहे कोरोना वायरस की चपेट में मुंबई के सीबीआई ऑफिस में 68 कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 41,434 नए कोरोना केस आए हैं। सबसे ज्यादा मुंबई में 20318 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 9671 मरीजों को छुट्टी मिल चुकी है। कोरोना से 13 लोगों की मौत हो चुकी है और राज्य में कुल एक्टिव केस का आंकड़ा 1,73,238 तक पहुंच गया है।
10 जनवरी से लागू होगा : आदेश 1. रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू 2. शादी समारोह में अधिकतम 50 लोग 3. अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग 4. सामाजिक/धार्मिक/राजनीतिक कार्यक्रम में अधिकतम 50 लोग सार्वजनिक मैदान, गार्डन, पर्यटन स्थल बंद 5. एम्यूजमेंट पार्क, म्युजनिय, चिड़ियाघर बंद 6. स्विमिंग पुल, स्पा, ब्यूटी सलोन, जिम बंद 7. हेयर कटिंग सैलून 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे। 8. स्कूल-कालेज 15 फरवरी तक बंद, कोचिंग क्लासेस भी बंद 9. थिएटर और प्राइवेट ऑफिस 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे 11. मुंबई लोकल ट्रेन के सफर पर फिलहाल सरकार ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है
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