ग्वालियर

घर में चोरी के मामले में काेर्ट ने दो को सात साल व तीन को चार साल की सजा सुनाई

विशेष सत्र न्यायालय ने लूट व डकैती के मामले में दो आरोपितों को सात-सात साल की सजा व तीन आरोपितों को चार-चार की सजा सुनाई है। सभी आरोपितों को सजा काटने के लिए जेल भेज दिया।अपर लोक अभियोजक आरपी पालीवाल ने बताया कि कौशल्या ने सात अगस्त 2014 को ग्वालियर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके पति घर से बाहर गए थे। इस दौरान वह अपनी भतीजी के साथ घर में अकेली थी। रात के समय बदमाश दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए। जब रात को नींद खुली तो दो लोग अंदर दिखे। विरोध किया तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी और बंधक बनाकर 50 हजार रुपये व गहने लूटकर भाग गए। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की तो शिवम, रघुराज, कमल सिंह, इंद्रजीत सिंह, रवींद्र सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया। जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। सात साल तक इस मामले की ट्रायल चली। आरोपितों ने बचाव में तर्क दिया कि उनको पुलिस ने झूठा फंसाया है इसलिए सजा देने में नरमी बरती जाए। अभियोजन की ओर से कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई ताकि समाज में अच्छा संदेश जा सके। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शिवम व रघुराज को सात-सात साल की सजा व कमल सिंह, इंद्रजीत सिंह, रवींद्र को चार-चार साल की सजा सुनाई है।

पति की मारपीट से घायल हुई महिला की मौतः पति के मारपीट करने से घायल काजल बाथम की इलाज के दौरान शुक्रवार की रात को अस्पताल में मौत हो गई। मृतका ने सोनू शिवहरे से चार साल पहले प्रेम विवाह किया था। पति ने दीपावली की दौज को काजल को बेरहमी से पीटा था और उसकी छाती पर दोनों पैरों से खड़ा हो गया था। मृतका के डेढ़ साल का बेटा है। अस्पताल की सूचना पर जनकगंज थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। विवाहिता के मौत का असल कारण पता लगाने के लिए पुलिस जांच कर रही है। शिंदे की छावनी स्थित डोंगरपुर निवासी काजल बाथम ने चार साल पूर्व आटो चालक सोनू शिवहरे निवासी शासकीय मल्टी बकरा मंडी से प्रेम विवाह किया था। दोनों के डेढ़ साल का बेटा भी है। दीपावली की दौज पर काजल ने पिता को कॉल कर बताया था कि उसके पति ने उसकी बेरहमी से मारपीट की है। इसके बाद मायके पक्ष ने काजल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। काजल के मृत्यु पूर्व बयान भी हुए हैं। बयान में काजल ने बताया था कि कलई में नील ज्यादा हो जाने के कारण पति ने उसकी मारपीट की थी। काजल की बहन ने उसका बयान मोबाइल में रिकार्ड भी किया था। टीआइ संतोष यादव ने बताया कि इस मामले में मर्ग कायम कर लिया है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मायके पक्ष के बयान भी लिए जाएंगे।

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Chhattisgarh News Dhamaka Team

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