रायपुर,न्यूज़ धमाका :- नवा रायपुर स्थित मंत्रालय, सचिवालय, इंद्रावती भवन और पुलिस मुख्यालय से 100 मीटर की दूरी तक अब किसी भी प्रकार का धरना-प्रदर्शन, जुलूस, घेराव आदि नहीं किया जा सकेगा। इन क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने यहां धारा 144 लगा दी है।
एसएसपी ने शांति बनाए रखने के लिए कलेक्टर को लिखा था पत्र
कलेक्टर सौरभ कुमार ने गुरुवार शाम इसका आदेश भी जारी कर दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इस संबंध में कलेक्टर को पत्र लिखा था और इसमें कहा था कि इन क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखने व कानून का पालन कराने के लिए धरना-प्रदर्शन, रैली, घेराव, जुलूस आदि पर प्रतिबंध जरूरी है। इन मार्गों को प्रतिबंधित किया जाए।गौरतलब है कि पिछले दिनों किसानों ने नवा रायपुर क्षेत्र में ही ट्रैक्टर रैली, धरना-प्रदर्शन किया था। इस प्रकार की घटनाओं को देखते हुए ही जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है।
इन क्षेत्रों में लगी धारा 144
1.राखी थाना चौक से मंत्रालय, महानदी भवन एवं सचिवालय, इंद्रावती भवन परिसर तक।
- पीएचक्यू चौक से मंत्रालय, महानदी भवन एवं सचिवालय, इंद्रावती भवन परिसर तक।
- शीतला मंदिर चौक से मंत्रालय, महानदी भवन एवं सचिवालय, इंद्रावती भवन परिसर तक।
4.पं. दीनदयाल उपाध्याय चौक से मंत्रालय, महानदी भवन व सचिवालय, इंद्रावती भवन परिसर तक।