
दिल्ली न्यूज़ धमाका // भारत में भी ओमिक्रोन के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। 2 दिसंबर को भारत में ओमिक्रोन का पहला मरीज सामने आया था और 20 दिन में यह संख्या 238 पहुंच गई है। इस बीच, क्रिसमस और न्यू ईयर के कारण भीड़ जुटने का खतरा बढ़ गया है। यही कारण है कि केंद्र सरकार की चिट्ठी मिलने के बाद राज्यों ने लॉकडाउन जैसी पाबंदियों पर काम करना शुरू कर दिया है। जैसे कर्नाटक में न्यू ईयर के जश्न पर पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली में भी पार्टियां नहीं हो सकेंगी। मुंबई में पार्टी में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या सीमित कर दी गई है। महाराष्ट्र में स्कूल बंद करने पर मंथन चल रहा है। बता दें, अभी देश में ओमिक्रोन के सबसे अधिक 65 मरीज महाराष्ट्र में ही है। गोवा में भी क्रिसमस और न्यू ईयर पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी है

पीएम मोदी आज करेंगे बड़ी बैठक
इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक्शन में हैं। पीएम मोदी गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। बैठक का एजेंडा देश में ओमिक्रोन के तेजी से बढ़ते केस हैं। आशंका जताई जा रही है कि ओमिक्रोन के ये बढ़ते केस ही देश में तीसरी लहर का कारण बनेंगे। जानकारों का यह भी मानना है कि फरवरी 2022 में भारत में ओमिक्रोन के केस पीक पर पहुंच सकते हैं। तब हो सकता है कि एक दिन में एक से डेढ़ लाख केस सामने आएं। अच्छी बात यह है कि ओमिक्रोन, डेल्टा वेरिएंट जितना घातक नहीं है। यही कारण है कि यह बीमारी तेजी से जरूर फैल रही है, लेकिन मरने वालों की संख्या बहुत कम है।
नए साल पर दिल्ली में रहेंगी ये पाबंदियां
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राष्ट्रीय राजधानी में कोई क्रिसमस और नए साल का आयोजन न हो। हालांकि, रेस्तरां और बार 50 प्रतिशत तक बैठने की क्षमता के साथ काम करना जारी रखेंगे। अधिकतम 200 लोगों की उपस्थिति के साथ विवाह संबंधी समारोहों की अनुमति है।
पार्टी में 200 से ज्यादा मेहमान नहीं
बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने अब शहर में किसी भी कार्यक्रम में 200 या अधिक लोगों के शामिल होने के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है। स्थानीय वार्ड अधिकारियों को को यह जांचने के लिए कहा है कि क्या ऐसे कार्यक्रमों में कोविड -19 उचित व्यवहार से संबंधित नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। बीएमसी ने कहा कि यदि मालिक, होटल व्यवसायी या आयोजक दावा करते हैं कि उनके स्थल में कोविड -19 से संबंधित मानदंडों का पालन करने और व्यक्तियों के बीच उचित दूरी सुनिश्चित करने के बाद भी 200 से अधिक व्यक्तियों को समायोजित करने की क्षमता है, तो सहायक नगरपालिका की पूर्व लिखित अनुमति आयुक्त प्राप्त करना चाहिए।
मॉल, सिनेमा हॉल, रेस्तरां और अनाज मंडियों में प्रवेश नहीं
हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने घोषणा की कि 1 जनवरी से हरियाणा में मॉल, सिनेमा हॉल, रेस्तरां और अनाज मंडियों जैसे भीड़-भाड़ वाले स्थानों के अंदर पूरी तरह से टीकाकरण नहीं होने वाले पात्र लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी। एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों सहित किसी भी व्यक्ति को पूर्ण टीकाकरण के बिना सरकारी कार्यालयों में जाने की अनुमति नहीं है।




