छत्तीसगढरायपुर

प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप के साथ दो आरोपी पुलिस ने किया गिरफ्तार

संवाददाता:-सागर बत्रा रायपुर

रायपुर,न्यूज़ धमाका :- विवरण उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट को प्रतिबंधित नशीली टेबलेट सिरप की अवैध रूप से खरीदी-बिक्री एवं अवैध रूप से इस व्यवसाय में संलिप्त लोगों की पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है।

जिस पर समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों सहित एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट टीम द्वारा कार्य योजना तैयार कर इस पर प्रभावी रूप से अंकुुश लगाने हेतु थाना क्षेत्र में मुखबीर लगाकर लगातार पेट्रोलिंग व सूचना संकलन कर अवैध नशीली टेबलेट/सिरप के कारोबार की सूचना एकत्रित की जा रही है।

इसी क्रम में दिनांक 01.05.22 को एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना टिकरापारा क्षेत्रांतर्गत संजय नगर स्थित बकरा मार्केट पास दो व्यक्ति अवैध रूप से प्रतिबंधित नशीली सिरप बिक्री करने की फिराक में है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध अभिषेक माहेश्वरी द्वारा प्रभारी एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट तथा थाना प्रभारी टिकरापारा को आरोपियांें को प्रतिबंधित नशीली सिरप के साथ रंगे हाथ पकड़ने निर्देशित किया गया जिस पर एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट तथा थाना टिकरापारा की संयुक्त टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताए हुलिये के व्यक्तियों को चिन्हांकित कर बातचीत करने की कोशिश करने पर दोनों भागने का प्रयास करने लगे जिन्हें दौड़कार पकड़ा गया।

पूछताछ में व्यक्तियों ने अपना नाम मोह0 आशीम एवं असफाक हुसैन निवासी टिकरापारा रायपुर का होना बताया। टीम के सदस् नाइट्रोसम-10 नामक प्रतिबंधित नशीली टेबलेट रखा होना पाया गया। उक्त प्रतिबंधित नशीली सिरप रखा होना पाया गया। उक्त सिरप रखने के संबंध में दोनों से वैध दस्तावेज या कागजात प्रस्तुत करने कहने पर उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई वैध दस्तावेज या कागजात प्रस्तुत न कर टीम को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर आरोपी मोह0 आशीम एवं असफाक हुसैन को गिरफ्तार कर कब्जे से कुल 90 शीशी प्रतिबंधित नशीली कोडीस्टार कफ सिरप कीमती लगभग 15,000/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 302/22 धारा 21(बी)(सी) नारकोटिक्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया।

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