छत्तीसगढरायपुर

भड़काऊ भाषण और गांधी को गाली मामले में कालीचरण को13 जनवरी तक रिमांड

रायपुर न्यूज़ धमाका /// कालीचरण की बेल का आवेदन रायपुर की जिला अदालत में पेश किया गया। करीबी एक से डेढ़ घंटे तक वकीलों की दलील सुनने के बाद जज ने इस आवेदन को खारिज कर दिया है। फिलहाल कालीचरण रायपुर की जेल में ही रहेंगे। उन्हें 13 जनवरी तक की न्यायिक रिमांड पर रखा गया है।

रायपुर कोर्ट में 12th ADJ विक्रम चंद्रा की अदालत में जमानत याचिका खारिज की गई है। कालीचरण के वकील पुलिस की कार्रवाई को गलत ठहराते रहे, मगर अदालत में उनकी बात नहीं बनी। अब जानकारों के मुताबिक कालीचरण की जमानत के लिए हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है। लीगल टीम इसकी भी तैयारी में जुट चुकी है।

दूसरी तरफ महाराष्ट्र की पुलिस ने कालीचरण को वहां ले जाने के लिए आवेदन दिया है, मंगलवार को इसकी सुनवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के अकोला और पुणे में भी कालीचरण के खिलाफ केस दर्ज है। रायपुर की पुलिस से महाराष्ट्र की पुलिस ने संपर्क कर केस की जानकारी ली है। पुलिस धर्म संसद के आयोजकों से भी पूछताछ की है। रायपुर की कोर्ट में मंगलवार को अगर अनुमति मिली तो महाराष्ट्र की पुलिस कालीचरण को महाराष्ट्र ले जा सकती है। कालीचरण को रायपुर की पुलिस ने पिछले गुरुवार को छतरपुर से एक लॉज से पकड़ा था।

इस वजह से जेल में कालीचरण
कालीचरण ने 26 दिसंबर को रायपुर की धर्म संसद में कहा था 1947 में मोहनदास करमचंद गांधी ने उस वक्त देश का सत्यानाश किया। नमस्कार है नाथूराम गोडसे को, जिन्होंने उन्हें मार दिया। विवादित बयानों को देखकर पहले धारा 294, 505(2) के तहत मामला दर्ज हुआ था। अब धारा राजद्रोह के मामले में 153 A (1)(A), 153 B (1)(A), 295 A ,505(1)124A केस दर्ज है।

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Chhattisgarh News Dhamaka Team

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