छत्तीसगढकोंडागांव

शराब पीकर वाहन चलाना पड़ा महंगा , हुआ 10000 रूपये का जुर्माना नेशनल हाईवे पर शराब पीकर वाहन चालक पर पुलिस की सख्ती। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत की जा रही है कार्यवाही।

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशन पर नेशनल हाईवे क्रमांक 30 सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने का प्रयास के तहत वाहन चालकों की लगातार चेकिंग की जा रही है व शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्यवाही जारी है। इस कड़ी में एक वाहन चालक को शराब पीकर वाहन चलाते पाये जाने से वाहन चालक मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही कर इस्तगाषा तेयार कर न्यायलय पश किया गया।


अदालत ने ठोका दस हजार का जुर्माना – इस मामले पर न्यायालय द्वारा मोटरसायकल क्रमांक सीजी 04 सीएल 2401 के चालक रूपेश कुमार निषाद पिता चोवाराम निषाद उम्र 24 वर्ष निवासी रानी तराई तहसील पाटन जिला दुर्ग के खिलाफ न्यायालय द्वारा कार्यवाही कर 10000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त कार्यवाही में यातायात के अधिकारी एवं कर्मचारियों का योगदान रहा। आगे भी शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ लगातार कार्यवाही किया जायेगा।

Chhattisgarh News Dhamaka Team

अमन चीफ एडिटर - छत्तीसगढ़ न्यूज़ धमाका // प्रदेश उपाध्यक्ष, छग जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन छत्तीसगढ // ; हरिभूमि ब्यूरो चीफ जिला कोंडागांव // 18 सालो से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय। विश्वसनीय, सृजनात्मक व सकारात्मक पत्रकारिता में विशेष रूचि। कृषि, वन, शिक्षा; जन जागरूकता के क्षेत्र की खबरों को हमेशा प्राथमिकता। जनहित के समाचारों के लिये तत्परता व् समर्पण// जरूरतमंद अनजाने की भी मदद कर देना पहली प्राथमिकता

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