
महासमुंद न्यूज धमाका – जिला शिक्षा अधिकारी (D.E.O.) महासमुंद ने कर्तव्य में लापरवाही बरतने वाले सहायक शिक्षक राहुल बैपारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शिक्षक पर विद्यालय में नियमित उपस्थिति नहीं देने और कार्य के प्रति उदासीनता के गंभीर आरोप थे।
जांच में आरोप प्रमाणित, नहीं हुआ सुधार
सरायपाली विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला गहनाखार में पदस्थ सहायक शिक्षक (एल.बी.) राहुल बैपारी को पूर्व में स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया था। परंतु उनके कार्य व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ। बीईओ की जांच रिपोर्ट में सभी आरोप सही पाए गए, जिसके आधार पर निलंबन की कार्रवाई की गई।
सिविल सेवा नियमों का उल्लंघन
जांच में पाया गया कि शिक्षक की कार्यशैली छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के विरुद्ध है। इसके चलते उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत निलंबित किया गया।
निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता
निलंबन की अवधि में शिक्षक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सरायपाली निर्धारित किया गया है। नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।



