बिलासपुर न्यूज धमाका –बीजापुर के चर्चित पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड मामले के आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सड़क निर्माण के करोड़ों रुपये के ठेके को निरस्त किए जाने के खिलाफ लगाई गई उनकी याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
क्या है मामला?
सुरेश चंद्राकर ने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर यह मांग की थी कि—
- उनके 37 लाख रुपये की सुरक्षा निधि की जब्ती और 10% जुर्माना लगाए जाने का आदेश निरस्त किया जाए।
- 2.58 करोड़ रुपये के अधूरे सड़क निर्माण कार्य को पूरा करने की अनुमति दी जाए।
हाईकोर्ट का फैसला
मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि यह विवाद कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा मामला है। समझौते की धारा 28 के अनुसार ऐसे मामलों का निपटारा अरबिट्रेशन (मध्यस्थता प्रक्रिया) से होगा।
इस आधार पर हाईकोर्ट ने मामले में सीधा हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी। हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह छूट दी है कि वह अनुबंध में उपलब्ध उपायों या अन्य कानूनी रास्तों का सहारा ले सकता है।
पृष्ठभूमि
सुरेश चंद्राकर पर पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या में संलिप्त होने का आरोप है। इसके बाद उनके ठेके को निरस्त कर दिया गया था। ठेका नेलसनार–फोडोली–मिरतुर–गंगलूर रोड निर्माण कार्य से जुड़ा था।



