
पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशन पर नेशनल हाईवे क्रमांक 30 सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने का प्रयास के तहत वाहन चालकों की लगातार चेकिंग की जा रही है व शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्यवाही जारी है। इस कड़ी में एक वाहन चालक को शराब पीकर वाहन चलाते पाये जाने से वाहन चालक मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही कर इस्तगाषा तेयार कर न्यायलय पश किया गया।
अदालत ने ठोका दस हजार का जुर्माना – इस मामले पर न्यायालय द्वारा मोटरसायकल क्रमांक सीजी 04 सीएल 2401 के चालक रूपेश कुमार निषाद पिता चोवाराम निषाद उम्र 24 वर्ष निवासी रानी तराई तहसील पाटन जिला दुर्ग के खिलाफ न्यायालय द्वारा कार्यवाही कर 10000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त कार्यवाही में यातायात के अधिकारी एवं कर्मचारियों का योगदान रहा। आगे भी शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ लगातार कार्यवाही किया जायेगा।

