सुकमा न्यूज़ धमाका /// जिले के आधा दर्जन से ज्यादा स्थानों में अवैध उत्खनन चरम सीमा पर था। लेकिन खनिज विभाग बड़े ठेकेदारों पर कार्रवाई करने से बच रहा था। वहीं अवैध उत्खनन की हदें पार होने के बाद कलेक्टर विनीत नंदनवार ने तत्काल खनिज विभाग को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए आदेशित किया जिस पर मशीनों के साथ साथ वाहन भी जप्त किये गये।
खनिज अधिकारी ने बताया कि कलेक्टर के निर्देशानुसार खनिज अमला सुकमा एवं राजस्व अमला दोरनापाल द्वारा संयुक्त रूप से 2 दिसंबर को तहसील कोंटा के उप तहसील दोरनापाल एवं ग्राम पेन्टा क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में गौण खनिज साधारण रेत का अवैध रूप से ग्राम पेन्टा में 2 स्थानों पर शेख जाकिर हुसैन निवासी सुकमा एवं अविनाश सिंह भदौरिया निवासी सुकमा द्वारा अवैध भण्डारण किया जाना एवं नगर पंचायत दोरनापाल में 1 स्थान पर शैलेन्द्र सिंह भदौरिया निवासी सुकमा द्वारा अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया।
जिसे छग खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम 2009 के तहत जप्ती की कार्यवाही कर भण्डारित खनिज संबंधित नोटिस जारी किया गया। ग्राम पंचायत पेन्टा क्षेत्र में बिना अभिवहन पास के अवैध रूप से रेत का उत्खनन एवं परिवहन कर रहे 1 जेसीबी मशीन को जप्त कर सुरक्षा की दृष्टि से ग्राम पेन्टा स्थित निर्माणाधीन जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर में रखा गया है। 2 हाईवा, 1 ट्रेक्टर को जब्त कर पुलिस थाना दोरनापाल में सौंपी गई।
उन्होंने आगे बताया कि उत्खनन, परिवहन के कारण जब्त कर पुलिस अभिरक्षा में सौंपते हुये वाहन मशीन मालिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जा रहा है। सभी प्रकरणों में छग गौण खनिज नियम 2015 खनिज 71, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 एवं छग खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण ) नियम, 2009 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।
पूर्व में भी जिले के खनिज ठेकेदारों खनिज परिवहनकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि बिना पास खनिज का उत्खनन परिवहन, भण्डारण करना दण्डनीय अपराध है। अवैध उत्खनन परिवहनकर्ताओं के विरूध्द पुन: इसी प्रकार का कृत्य करने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए खनिज अमलों द्वारा विशेष अभियान चलाकर निरन्तर जांच किया जावेगा।