
जबलपुर न्यूज़ धमाका // बता दें कि सहारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ ढाई सौ से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई है, जिसमें कहा गया है कि आम जनता का जमा पैसा और ब्याज समय अवधि पूर्ण होने के बावजूद भी उनको नहीं लौटाया गया है. जमा कर्ताओं का आरोप है कि साल 2017 में ही उनकी पॉलिसी की अवधि पूरी हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद ना तो उनको आज तक उनका मूल धन मिला है ना ही ब्याज. जिसके बाद परेशान लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस से की, लेकिन इसका हल नहीं निकला और मामला कोर्ट पहुंच गया.
सहारा कंपनी के फील्ड वर्कर्स ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि जमा अवधि पूर्ण होने के बाद भी कंपनी ब्याज समेत मूल रकम वापस नहीं कर रही है. याचिका पर आज सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सहारा कंपनी के मालिक सुब्रत राय, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के अंदर जवाब प्रस्तुत करने को कहा है.




