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आकस्मिक मृत्यु पर 16 लाख रूपये की मुआवजा राशि कलेक्टर ने की स्वीकृत

दुर्घटना एवं अकाल मृत्यु होने पर शासन द्वारा मृतक के परिजनों को आर्थिक राशि दिए जाने का प्रावधान है इसी प्रकार के 04 प्रकरण में 16 लाख रूपये की राशि मृतकों के आश्रितों को वितरित की गई। जिला कलेक्टर पुष्पेन्द्र मीणा द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए प्राकृतिक आपदा एवं दुर्घटनाओं के कारण सहायता एवं अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। जिसमें दिनांक 04 जून 2021 को मंशाराम उर्फ मनसाराम पिता सोमनाथ उम्र 37 वर्ष ग्राम सिलाटी तहसील केशकाल की मृत्यु सर्पदंश से, दिनांक 02 जनवरी 2021 को मनकीबाई पति स्व. रैनूराम उम्र 52 वर्ष ग्राम काटागांव तहसील माकड़ी की मृत्यु कुआं में डूबने से एवं दिनांक 22 अप्रैल 2021 को चैतराम पिता रामूराम उम्र 45 वर्ष ग्राम धामनपुरी तहसील बड़ेराजपुर की मृत्यु तालाब में डूबने से तथा दिनांक 09 जून 2021 को जीवनलाल पिता सुकलाल उम्र 01 वर्ष 6 माह ग्राम बालेंगा तहसील बड़ेराजपुर जिला कोण्डागांव की मृत्यु कुआं में डूबने से हुई थी। इस संबंध में उनके पीड़ित परिवार को चार-चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत किया गया है। सहायता राशि चेक, बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से संबंधित को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोण्डागांव के समक्ष प्रदान किया जायेगा।

Chhattisgarh News Dhamaka Team

अमन चीफ एडिटर - छत्तीसगढ़ न्यूज़ धमाका // प्रदेश उपाध्यक्ष, छग जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन छत्तीसगढ // ; हरिभूमि ब्यूरो चीफ जिला कोंडागांव // 18 सालो से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय। विश्वसनीय, सृजनात्मक व सकारात्मक पत्रकारिता में विशेष रूचि। कृषि, वन, शिक्षा; जन जागरूकता के क्षेत्र की खबरों को हमेशा प्राथमिकता। जनहित के समाचारों के लिये तत्परता व् समर्पण// जरूरतमंद अनजाने की भी मदद कर देना पहली प्राथमिकता

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