
08 अगस्त 2026 //
रायपुर न्यूज़ धमाका – जिले के मंदिर हसौद क्षेत्र के ग्राम पंचायत सेरीखेड़ी स्थित उचित मूल्य की दुकान में 1225 क्विंटल चावल की हेराफेरी किए जाने का मामला सामने आया है।
रायपुर जिले के मंदिर हसौद क्षेत्र के ग्राम पंचायत सेरीखेड़ी स्थित उचित मूल्य की दुकान में 1225 क्विंटल चावल की हेराफेरी किए जाने का मामला सामने आया है। हेराफेरी किए गए चावल की कुल कीमत 50 लाख रुपए आंकी गई है। खाद्य विभाग ने इस प्रकरण में पूर्व में दुकान का संचालन करने वाले महिला समूह को गायब चावल या बदले में राशि जमा करने नोटिस जारी किया था, लेकिन इस नोटिस का समूह ने न ही कोई जवाब दिया और न ही शॉर्टेज चावल या उसके बदले में राशि जमा कराई। इस मामले में अब विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए समूह की अध्यक्ष के साथ दो विक्रेताओं के खिलाफ मंदिर हसौद थाने में एफआईआर कराई है।
खाद्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत सेरीखेड़ी स्थित उचित मूल्य दुकान आईडी 4420001044 संस्था श्रीराधा मोहन महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित की जा रही थी। इस समूह की अध्यक्ष माया यादव एवं विक्रेता हरिशंकर साहू तथा अंजू यादव हैं। इस दुकान में खाद्य विभाग के इंस्पेक्टर के माध्यम से जांच की गई थी। इस जांच के दौरान आनलाइन स्टॉक में चावल 1012.42 क्विंटल, नमक-7.46 क्विंटल एवं शक्कर 6.36 क्विंटल उपलब्ध होना प्रदर्शित था, लेकिन दुकान के विक्रेता एवं गवाहों के समक्ष भौतिक सत्यापन करने पर चावल मात्र 35 क्विंटल, नमक-7.46 क्विंटल एवं शक्कर 6.36 क्विंटल पाया गया।
दुकान संचालक को नोटिस
इस प्रकार 977.42 क्विंटल चावल शॉर्टज मिला। इस मामले में दुकान संचालक को 3 नवंबर 2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, वहीं दुकान को निलंबित कर अस्थाई रूप से हर-हर महादेव प्राथमिक सहकारी समिति में संलग्न किया है। इस दौरान 23 नवंबर 2025 को दुकान के प्रबंधक हरी शंकर साहू, नवीन अस्थाई संचालक एवं गवाहों के समक्ष पुनः भौतिक सत्यापन कर दुकान का हस्तांतरण किया, जिसमें चावल निरंक, शक्कर 4.66 क्विंटल एवं नमक 5.75 क्विंटल पाया गया, जबकि ऑनलाइन एप में चावल 1186.25 क्विंटल, शक्कर 5.15 क्विंटल एवं नमक 6.33 क्विंटल होना मिला। इसके अलावा ऑफ लाइन वितरण के प्राप्त कल्याणकारी संस्था (8.25 क्विंटल) एवं मध्यान भोजन के 2 माह (अक्टूबर-नवंबर) का 12 क्विंटल एवं कुछ कार्डों का फर्जी एंट्री कर चावल न देने वाले राशनकार्डों का खाद्यान 18.50 क्विंटल कुल मिलाकर आनलाइन एवं ऑफलाइन में 1225 क्विंटल चावल शॉर्टेज मिला।
इन धाराओं के तहत मामला दर्ज
विभाग की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने संस्था के संचालक एवं विक्रेताओं के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318 (4) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस और खाद्य विभाग अब पूरे मामले में वित्तीय लेन-देन, खाद्यान वितरण और रिकॉर्ड की विस्तृत जांच कर रहे हैं।
प्रति क्विंटल 4089.76 रुपए की दर से 50 लाख 9956 रु. की होनी थी रिकवरी
दूकान संचालक से गायब हुए चावल के एवज में बाजार मूल्य प्रति क्विंटल 4089.76 की दर से 1225 क्विंटल चावल के बदले कुल 50 लाख 9 हजार 956 रुपए की वसूली होनी थी। इस राशि का दुकान संचालक ने भुगतान नहीं किया।



