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रायपुर NDPS कोर्ट का बड़ा फैसला: 335 ग्राम चरस और 5 किलो गांजा रखने पर आरोपी को 10 साल की सजा, ₹1 लाख जुर्माना

रायपुर न्यूज धमाका – छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में NDPS (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस) कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए ड्रग्स तस्करी के एक मामले में आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और ₹1 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त 2 साल की जेल की सजा भुगतनी होगी।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 4 जनवरी 2021 का है जब रायपुर के थाना पंडरी के सहायक उपनिरीक्षक जेएस मरावी को सूचना मिली कि एक संदिग्ध व्यक्ति विज्ञान भवन गेट, दलदल सिवनी क्षेत्र में प्लास्टिक की बोरी में गांजा लेकर खड़ा है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में दबिश दी और आरोपी याशीन अली को गिरफ्तार किया।

बरामद माल:

  • 335 ग्राम चरस
  • 5 किलोग्राम गांजा

पूछताछ और तलाशी में चरस आरोपी की कमरपट्टी में छिपाकर रखा पाया गया, जबकि गांजा बोरी में था।

पहले से अपराधी है आरोपी

अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि याशीन अली पर NDPS एक्ट, आर्म्स एक्ट समेत कुल 11 आपराधिक मामले पहले से ही लंबित हैं। न्यायालय ने आरोपी की आपराधिक प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए कहा कि समाज में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए ऐसे मामलों में उदारता नहीं दिखाई जा सकती।

न्यायालय की टिप्पणी

विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने अपने फैसले में कहा:

“ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों का समाज पर अत्यंत घातक प्रभाव पड़ता है। यह मामला केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे समाज की सुरक्षा और भविष्य से जुड़ा है। ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कठोर रुख अपनाना जरूरी है।”

Chhattisgarh News Dhamaka Team

अमन चीफ एडिटर - छत्तीसगढ़ न्यूज़ धमाका // प्रदेश उपाध्यक्ष, छग जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन छत्तीसगढ // ; हरिभूमि ब्यूरो चीफ जिला कोंडागांव // 18 सालो से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय। विश्वसनीय, सृजनात्मक व सकारात्मक पत्रकारिता में विशेष रूचि। कृषि, वन, शिक्षा; जन जागरूकता के क्षेत्र की खबरों को हमेशा प्राथमिकता। जनहित के समाचारों के लिये तत्परता व् समर्पण// जरूरतमंद अनजाने की भी मदद कर देना पहली प्राथमिकता

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