
जगदलपुर न्यूज धमाका – जगदलपुर से एक अनुशासनात्मक कार्रवाई की खबर सामने आई है। ग्राम पंचायत डिमरापाल के सचिव सकरू राम कश्यप को कार्य में लापरवाही और अनुशासनहीनता के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
निलंबन का कारण
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बस्तर प्रतीक जैन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सचिव सकरू राम कश्यप ने 17 मई 2025 को ग्राम बड़ेमारेंगा (तोकापाल विकासखंड) में आयोजित समाधान शिविर में नशे की हालत में भाग लिया, जिससे उनकी कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए।
उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना
आरोप है कि कश्यप ने उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अनदेखी की और छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम 1993 की धारा 72 के तहत सचिव के कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरती।
क्या कहा गया आदेश में?
छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 के तहत, सचिव को नियम 4(1)(क) के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जनपद पंचायत तोकापाल कार्यालय रहेगा, और उन्हें नियम 13 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
विशेष टिप्पणी:
सार्वजनिक सेवा पदों पर बैठे अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आचरण और कर्तव्य दोनों में अनुशासन का पालन करें। यह कार्रवाई पंचायत व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है।