रायगढ़,न्यूज़ धमाका :- मध्य प्रदेश के विरुद्घ सिक्यूरिटी एजेंसी में हिस्सेदार बनाने का झांसा देकर 40 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने की शिकायत दर्ज कराई है। आवेदन पर हरजीत सिंह सेठी पर धारा 406, 420 आइपीसी के तहत अपराध पंजीबद्घ कर विवेचना में लिया गया है। चार दिन पहले थाना सिटी कोतवाली में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड मिलूपारा तमनार के सुरक्षा प्रबंधक हुकम गिरी गोस्वामी ने हरजीत सिंह सेठी निवासी बी 141 निरुपम रायल पंप जटखेड़ी होशंगाबाद
टीआई कोतवाली मनीष नागर द्वारा आरोपित हरजीत सिंह सेठी के बैंक अकाउंट की जानकारी लेने पर आरोपित द्वारा 40 लाख रुपये लेकर धोखाधड़ी और अमानत में खयानत करना पाया गया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार आरोपित की पतासाजी के सिलसिले में उप निरीक्षक नंदलाल पैंकरा के साथ एक टीम होशंगाबाद मध्य प्रदेश रवाना किया गया । जहां आरोपित की पतासाजी कर उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।
उसने शिकायतकर्ता हुकम गिरी गोस्वामी से 40 लाख रुपये लेना स्वीकार किया। वह जांच में सहयोग नहीं कर रहा था। दूसरे दिन पुलिस टीम ने उसके कार्यालय भोपाल में गिरफ्तार कर स्थानीय न्यायालय भोपाल मध्य प्रदेश को आरोपित की गिरफ्तारी की सूचना देकर ट्रांजिट रिमांड प्राप्त कर रायगढ़ लाया गया है ।
आरोपित हरजीत सिंह सेठी पिता दर्शन सिंह सेठी (58) निवासी बी 141 निरुपम रायल पंप जटखेड़ी होशंगाबाद रोड भोपाल मध्य प्रदेश को थाना कोतवाली में धारा 406, 420 के तहत न्यायिक रिमांड लिया गया। आरोपित की पतासाजी, गिरफ्तारी में टीआई मनीष नागर, एसआई नंदलाल पैंकरा, प्रधान आरक्षक नंद कुमार सारथी, श्याम देव साहू का सराहनीय भूमिका रही।