
मरवाही न्यूज धमाका – छत्तीसगढ़ के गौरेला क्षेत्र में मोबाइल चोरी के शक में युवक की हत्या करने वाले आरोपी को एडीजे कोर्ट ने उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। इस दिल दहला देने वाली घटना का संबंध पकरिया गांव से है, जहां संतलाल सिंह की निर्मम हत्या कर दी गई थी।
घटना कब हुई?
घटना 21 जनवरी 2023 को हुई थी। मृतक संतलाल सिंह अपने पिता बसंत लाल के साथ गांव के रास्ते से मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी आरोपी मिलन सिंह वहां पहुंचा और मोबाइल चोरी का आरोप लगाते हुए लकड़ी से संतलाल के सिर पर वार कर दिया।
इलाज के दौरान मौत
संतलाल गंभीर रूप से घायल हो गया। पहले उसे जिला अस्पताल, फिर बिलासपुर रिफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। परिजनों की रिपोर्ट पर गौरेला थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर मिलन सिंह को गिरफ्तार कर लिया था।
क्या थी वजह?
जांच में सामने आया कि मृतक और आरोपी के परिवारों के बीच खेत में पानी के रास्ते को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। आरोपी का मोबाइल चोरी हो जाने पर उसे शक था कि संतलाल ने ही मोबाइल चुराया, इसी शक और पुरानी रंजिश के चलते उसने हमला किया।
कोर्ट का फैसला
एडीजे (अपर सत्र न्यायाधीश) पेंड्रारोड, न्यायमूर्ति ज्योति अग्रवाल की अदालत ने आरोपी मिलन सिंह पिता उदास सिंह गोंड़ को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और ₹500 का जुर्माना लगाया है।
जुर्माना न चुकाने पर अतिरिक्त दो माह की सजा भुगतनी होगी। इस मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने पक्ष रखा।
न्याय का मजबूत संदेश
यह फैसला उन मामलों के लिए मिसाल है, जहां संदेह और निजी रंजिश के चलते लोग कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति किसी संदेह के आधार पर हिंसा नहीं कर सकता, और ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया जाएगा।



