दुर्घटना एवं अकाल मृत्यु होने पर शासन द्वारा मृतक के परिजनों को आर्थिक राशि दिए जाने का प्रावधान है। इसी प्रकार के 09 प्रकरण में 36 लाख रूपये की राशि मृतकों के आश्रितों को वितरित की गई। जिला कलेक्टर पुष्पेन्द्र मीणा द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए प्राकृतिक आपदा एवं दुर्घटनाओं के कारण सहायता एवं अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। जिसमें 18 जूलाई 2021 को अनिता उर्फ अमिता पिता सुकलाल उम्र 31 वर्ष ग्राम विश्रामपुरी आमाडिहि बड़ेराजपुर, 13 मई 2021 को सुखधर कोर्राम पिता स्व. मंगलूराम कोर्राम उम्र 55 वर्ष ग्राम आदनार कोण्डागांव, 01 अगस्त 2021 को करण सिंह पिता देवनाथ उम्र 35 वर्ष ग्राम गम्हरी उप तहसील बांसकोट की मृत्यु पानी में डूबने से तथा 25 अगस्त 2021 त्रिलोचन यादव पिता नीलकंठ यादव उम्र 12 वर्ष ग्राम पतोड़ा फरसगांव, 10 मई 2021 को पदमा पटेल पति पुनेश्वर पटेल उम्र 30 वर्ष ग्राम इंगरा तहसील माकड़ी, 12 मार्च 2021 को देवा तामर पिता निलधर तामर उम्र 04 वर्ष ग्राम खोड़सानार कोण्डागांव, 06 अगस्त 2020 को राजेश्वरी पिता प्रेमनाथ उम्र 12 वर्ष ग्राम मालगांव कोण्डागांव, 15 जुलाई 2021 को शेखर नेताम पिता सदन नेताम उम्र 10 वर्ष ग्राम केरावाही तहसील माकड़ी की मृत्यु सर्पदंश से एवं 14 जनवरी 2021 को पंकज बैध पिता जोगेन्द्र बैध उम्र 52 वर्ष ग्राम माकड़ी तहसील माकड़ी कोण्डागांव की मृत्यु आग में जलने से हुई थी।
सभी परिवारों को चार चार लाख की सहायता – सभी पीड़ित परिवार को चार-चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत किया गया है। सहायता राशि चेक, बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से संबंधित को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोण्डागांव के समक्ष प्रदान किया जायेगा।