राज्य शासन के निर्देषानुसार चिटफंड कम्पनियों में निवेष द्वारा अपनी पूंजी खोने वाले निवेषकों से धन वापसी के लिये आवेदन 02 अगस्त से 06 अगस्त तक जमा कराये जा रहे थे। परंतु आवेदकों की निरंतर बढ़ती संख्या एवं भीड़ के कारण कोरोना संक्रमण के फैलने की आषंका को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ षासन गृह विभाग द्वारा सभी जिलों में चिटफंड कम्पनियों में निवेषकों को धन वापसी के लिये आवेदन जमा करने की अवधि में वृद्धि करते हुए 20 अगस्त 2021 तक का समय दिया गया है। पूर्व में आवेदन केवल जिला कार्यालय में ही जमा किये जा रहे थे। जिससे भीड़ जैसी स्थिति निर्मित होने से रोकने के लिए कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा के निर्देष पर अब जिले के सभी विकासखण्डों के तहसील कार्यालयों में भी आवेदन जमा करने की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। आवेदकों को अब स्वयं विकासखण्ड के तहसील कार्यालय में जाकर धन वापसी के लिये आवेदन जमा कराना होगा।
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