
बिलासपुर न्यूज धमाका – छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में गांजा तस्करी के मामले में एक महिला समेत तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए विशेष न्यायालय ने 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास और 50-50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न चुकाने की स्थिति में सभी को अतिरिक्त 2-2 माह का कारावास भुगतना होगा।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला 31 दिसंबर 2023 का है। सकरी थाना के सहायक उप निरीक्षक हेमंत आदित्य को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम सैदा निवासी सुलक्षणा पाण्डेय एक सफेद डस्टर कार से ओडिशा से गांजा लेकर आ रही है।
पुलिस टीम ने गतवा तालाब के पास घेराबंदी कर वाहन की तलाशी ली, जिसमें सीट के नीचे छिपाकर रखे गए 12 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ।
कार में सवार तीनों आरोपी —
- इदरीश मोहम्मद (महामाया पारा, थाना कोनी)
- मोनू उर्फ विनोद चौधरी (लालपुर, थाना गौरेला)
- सुलक्षणा पाण्डेय (ग्राम सैदा, थाना सकरी)
को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया।
इसके साथ ही पुलिस ने डस्टर कार, तीन मोबाइल फोन और 2,000 रुपये नकद भी जब्त किए।
कोर्ट का फैसला
विशेष न्यायाधीश कु. पुष्पलता मारकण्डे (NDPS एक्ट न्यायालय) ने सभी पक्षों की दलीलों, साक्ष्यों और दस्तावेजों पर विचार कर तीनों आरोपियों को NDPS एक्ट की धारा 20(बी)(2-बी) के तहत दोषी पाया। कोर्ट ने तीनों को पांच-पांच वर्ष का सश्रम कारावास और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया।
जुर्माना न भरने की स्थिति में तीनों को अतिरिक्त दो-दो माह की जेल भुगतनी होगी।
प्रमुख तथ्य संक्षेप में:
- तारीख: 31 दिसंबर 2023 (गिरफ्तारी)
- गिरफ्तारी स्थान: गतवा तालाब के पास, सकरी थाना क्षेत्र
- बरामद गांजा: 12 किलोग्राम
- वाहन: सफेद डस्टर कार
- गिरफ्तार आरोपी: 1 महिला सहित 3
- सजा: 5-5 वर्ष सश्रम कारावास + 50-50 हजार जुर्माना
- कोर्ट: विशेष न्यायालय NDPS एक्ट, बिलासपुर



