खाते की स्क्रूटनी में यह मामला सामने आया है.
स्टेट बैंक पर यह जुर्माना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए लगाया है.रिजर्व बैंक ने बताया कि यह कार्रवाई रेगुलेटरी कम्प्लाएंस पर आधारित है. इसका बैंक द्वारा ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन-देन से कोई संबंध नहीं है.रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में एक खाते की स्क्रूटनी के दौरान इस तरह की अनियमितता का पता चला, जिसे लेकर केंद्रीय बैंक ने SBI को एक नोटिस भी जारी किया. इसमें स्टेट बैंक से पूछा गया कि नियमों की इस अनदेखी को लेकर उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए? रिजर्व बैंक ने कहा है कि 18 अक्टूबर, 2021 को SBI पर भारतीय रिजर्व बैंक (फ्रॉड क्लासिफिकेशन और कॉमर्शियल बैंक और चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं द्वारा रिपोर्ट), 2016 के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए लगाया गया. RBI ने यह जुर्माना अपने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 के सेक्शन 46(4) (i) और 51 (1) के साथ सेक्शन 47A (1) (c) के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए लगाया है. व्यक्तिगत सुनवाई और बैंक द्वारा नोटिस के जवाब के बाद RBI ने तय किया कि केंद्रिय बैंक के निर्देशों का पालन नहीं करने के आरोपों की पुष्टि होने पर SBI पर मौद्रिक दंड लगाया जाना जरूरी है.