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बिलासपुर छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी और वैक्सीन की कमी को लेकर दायर याचिका अब औचित्यहीन होने के कारण निरस्त कर दी गई है. हाईकोर्ट में वैक्सीन की ग्लोबल टेंडरिंग की मांग को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी प्रदेश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे थे. इसे लेकर हाईकोर्ट एडवोकेट शैलेंद्र दुबे ने एक जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें कहा था कि कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़ों के बीच वैक्सीन की कमी हो रही है. वैक्सीन की कमी से सही समय पर लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है इसलिए अन्य राज्यों की तर्ज पर राज्य सरकार विदेशी वैक्सीन उत्पादकों से सीधे वैक्सीन खरीदने ग्लोबल टेंडर करे. इस मामले में एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अब वैक्सीनेशन सुचारू रूप से हो रहा है. इसलिए इस याचिका का कोई औचित्य नहीं है. इस आधार पर कोर्ट ने जनहित याचिका को डिसमिस कर दिया है.