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सैंपल और दवा पर आयकर रिटर्न के नए नियम से अनभिज्ञ हैं बिलासपुर के कई डाक्टर

संवाददाता :- शेख असलम बिलासपुर

बिलासपुर,न्यूज़ धमाका :- इनकम टैक्स कानून में आयकर विभाग की ओर से टीडीएस के नियमों में इस साल बड़ा बदलाव किया गया है। नया नियम एक जुलाई से लागू हो चुका है। इसमें धारा 194 आर को जोड़ा गया है। इसमें डाक्टरों को मिलने वाले सैंपल और दवाइयों को शामिल किया गया है। इस पर टीडीएस कटेगा।

रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। बिलासपुर के कई डाक्टरों को इस नियम की जानकारी नहीं है। इसके कारण वे लगातार चार्टर्ड अकाउंटेट को फोन घुमा रहे हैं।


न्यायधानी में इनकम टैक्स जमा करने को लेकर लोग जागरूक तो हैं लेकिन अधिकांश को नए नियमों की जानकारी नहीं है। डाक्टर भी इससे अनभिज्ञ हैं। चार्टर्ड अकाउंटेट की मानें तो नए नियम में डाक्टरों को सावधान रहने की जरूरत है। टैक्स डिडक्टेड एड सोर्स (टीडीएस) कटौती में बदलाव किया गया है। अभी तक चिकित्सकों को मिलने वाले सैंपल और दवाओं को इस दायरे से बाहर रखा गया था। नए नियम में इसे शामिल किया गया है।


बता दें कि वित्तीय वर्ष 2021-22 या कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 है। सरकार ने तिथि को आगे नहीं बढ़ाने के संकेत दे दिए हैं। ऐसे में, यदि आप अंतिम तिथि से पहले बचे हुए

दिनों में आपका आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा चूकने पर जुर्माना भी लगता है और देरी से रिटर्न दाखिल करने पर ब्याज भी भरना पड़ता है।
पांच हजार रुपये तक जुर्माना

31 जुलाई तक आयकर रिटर्न नहीं दाखिल करते हैं तो 31 दिसंबर तक लेट आइटीआर फाइल करने का मौका मिलेगा पर इसके लिए आपको लेट फाइलिंग फीस देनी पड़ेगी।

पांच लाख रुपये से अधिक की आय के लिए जुर्माने की राशि पांच हजार रुपये है। जबकि अन्य के जुर्माने की यह राशि 1000 रुपये है। वहीं साल में एक लाख से अधिक का बिजली बिल भरने पर आयकर रिटर्न भरना जरूरी है।

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Chhattisgarh News Dhamaka Team

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