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बरेली : भाजपा विधायक के पिता पूर्व एमएलए को छात्रा के अपहरण और गैंग रेप मामले में उम्र कैद की सजा

भाजपा विधायक कुशाग्र सागर के पिता व बसपा के पूर्व विधायक योगेन्द्र सागर को एक छात्रा के अपहरण, गैंग रेप मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट ने उम्र कैद के साथ 30 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है।

बरेली न्यूज़ धमाका /// मामला बदायूं जिले के बिल्सी का वर्ष् 2008 का एक बहुचर्चित अपहरण व रेप कांड है। बदायूं के पूर्व विधायक योगेन्द्र सागर बहुजन समाज पार्टी से विधायक थे। वर्ष 2008 में उनके ऊपर स्नातक की छात्रा के अपहरण के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा था। यूपी पुलिस ने मामला दर्ज कर, जांच शुूरू की थी। जिस समय यह घटना हुई थी, उस समय बहुजन समाज पार्टी शासन में थी। और योगेन्द्र सागर बिल्सी से बसपा के विधायक भी थे।

बसपा शासन के बाद से इस मामले की जांच ने गति पकड़ी और योगेन्द्र सागर के साथ अन्य दो आरोपितों तेजेन्द्र सागर और मीनू शर्मा को पहले ही उम्रकैद की सजा हो गई। पूर्व विधायक योगेन्द्र सागर को 23 अप्रैल 2008 को बिल्सी की छात्रा के अपहरण तथा सामूहिक दुष्कर्म मामले में करीब 13 वर्ष बाद सजा मिली है।शनिवार को एमपी/एमएलए कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने सुनवाई के बाद योगेन्द्र सागर को उम्र कैद के साथ 30 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया। इस मामले में पीड़ित छात्रा शादी करके अपना घर बसा चुकी है।

Chhattisgarh News Dhamaka Team

अमन चीफ एडिटर - छत्तीसगढ़ न्यूज़ धमाका // प्रदेश उपाध्यक्ष, छग जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन छत्तीसगढ // ; हरिभूमि ब्यूरो चीफ जिला कोंडागांव // 18 सालो से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय। विश्वसनीय, सृजनात्मक व सकारात्मक पत्रकारिता में विशेष रूचि। कृषि, वन, शिक्षा; जन जागरूकता के क्षेत्र की खबरों को हमेशा प्राथमिकता। जनहित के समाचारों के लिये तत्परता व् समर्पण// जरूरतमंद अनजाने की भी मदद कर देना पहली प्राथमिकता

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