01 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2018 तक वाहन में अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णतः छूट प्रदान की जायेगी।
कोंडागांव न्यूज़ धमाका जिला परिवहन अधिकारी कोण्डागांव ने जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ राजपत्र में जारी अधिसूचना की धारा 15 के अनुसार कर, शास्ति एवं ब्याज की वसूली योग्य राशि में ‘एकमुश्त निपटान‘ की व्यवस्था के अंतर्गत कुछ छूट प्रदान की गई है। जिसके अनुसार त्रैमासिक एवं मासिक कर देय वाहनों में 01 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2018 तक वाहन में अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णतः छूट प्रदान की जायेगी। जबकि वाहनों में लंबित कर एवं अधिरोपित ब्याज केवल देय होगा। मासिक कर देय वाहनों यात्री वाहनों में यदि व्हीलबेस के कारण वाहन में कर, ब्याज एवं शास्ति अधिरोपित है तो लंबित कर एवं ब्याज देय होगा किंतु अधिरोपित शास्ति में ‘एकमुश्त निपटान‘ की निर्धारित अवधि तक पूर्णतः छूट दिया जाएगा। ‘एकमुश्त निपटान‘ योजना की अवधि 01 सितम्बर 2021 से 31 मार्च 2022 तक लागू होगी। इसके मध्य वाहन स्वामी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। ‘एकमुश्त निपटान‘ योजना की समाप्ति के पश्चात शास्ति सहित पूर्ण राशि वसूल की जावेगी।