
कलेक्टर ने ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियमों का पालन कराने दिये निर्देश
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बैंच, नई दिल्ली द्वारा पटाखों के उपयोग के संबंध आदेश पारित किया गया है। पारित आदेश में केवल हरित पटाखों का विक्रय एवं उपयोग करने को निर्देशित करने के साथ दीपावली, छठ, गुरू पर्व तथा नया वर्ष, क्रिसमस के अवसर पर पटाखों को फोड़ने की अवधि 2 घंटे नियत की गई है।
कलेक्टर ने हर त्यौहार के लिये जारी की समय सारणी – दीपावली पर्व में पटाखा फोड़ने की अवधि रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक, छठ पूजा में प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक, गुरू पर्व में रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक, नया वर्ष एवं क्रिसमस में रात्रि 11.55 बजे से रात्रि 12.30 बजे तक निर्धारित की गई है। इस के लिये कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इम्प्रूव्ड एवं हरित पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस्ड ट्रेडर्स द्वारा की जा सकेगी। केवल उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा, जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो।
धमाके की लडियों का उपयोग है प्रतिबंधित – सीरीज पटाखे अथवा लड़ियों की बिक्री, उपयोग एवं निर्माण प्रतिबंधित किया गया है। पटाखों का बहुतायत में उपयोग होने से वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। अतएव नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली द्वारा पटाखों के उपयोग के संबंध में उल्लेखित आदेशों का पालन कराने के लिये कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा द्वारा आदेष जारी कर दीपावली, छठ पूजा गुरू पर्व, नया वर्ष एवं क्रिसमस में सभी अनुविभागीय अधिकारियों एवं राजस्व अधिकारियों तथा नगरीय निकायों के प्रशासनिक अधिकारियों को कार्यवाही के लिये निर्देशित किया गया है।
