लगभग साढे चार साल पूर्व गांजे के आरोपियों को कोण्डागांव पुलिस ने सफेद रंग की स्काॅर्पियों में तीन क्विंटल चार किलो गांजा की तस्करी करते हुये रंगे हाथों पकडा था। इस मामले पर साडे चार साल तक सुनवायी करने के बाद अदालत से सभी आरोपियों को दस दस साल की कठोर सजा सुनायी है।
लोक अभियोजक ने बताया ये – प्रकरण में शासन की ओर से दिलीप जैन, लोक अभियोजक ने पैरवी की। प्रकरण के संबंध में लोक अभियोजक दिलीप जैन ने बताया कि 19. मार्च 2017 को मुखबीर के माध्य से सूचना मिली कि एक सफेद रंग का की स्कार्पियो वाहन क्र. सी.जी. 12 डी-1418 में कुछ लोग अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर जगदलपुर से रायपुर की ओर जाने वाले हैं। सूचना पर कोण्डागांव के सामने एन.एच.-30 पर करीब 100 मीटर आगे उक्त वाहन को पुलिस ने धर दबोचा था । जिसमें आरोपी तरूण कुमार यादव विनोद कुमार ,मनोज कुमार व घनष्याम बंजारे बैठै थे । इनके कब्जे से 39 पैकेट में संदिग्ध मादक पदार्थ पाया गया । तौल करने पर कुल वजन 02 क्विंटल 03 किलो 890 ग्राम पाया गया जिसे गवाहों के समक्ष जप्त कर सीलबंद किया गया ।
अदालत से सुनायी एक एक लाख जुंर्माना व दस दस साल की सजा – कोण्डागांव जिले के विषेष सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस. एक्ट कोण्डागावं के न्यायाधीश सुरेष कुमार सोनी ने प्रकरण का विचारण कर आरोपीगण को धारा 20 (ख) (2-स) स्वापक औषधी एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के आरोप में 10-10 वर्ष के सश्रम करावास एवं रूपये 1,00,000.00-1,00,000.00 मात्र के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड की राशि अदा होने के व्यतिक्रम पर 01-01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगतना होगा ।