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रायपुर के कई कैफे और रेस्टोरेंट्स पर देर रात एसएसपी ने मारा छापा, नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई, मैनेजरों और रेस्टॉरेंट मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज

रायपुर न्यूज धमाका – वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह (SSP Santosh Singh) के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शनिवार देर रात व्हीआईपी रोड समेत शहर के अलग-अलग इलाकों में मौजूद कई कैफे और रेस्टोरेंट्स पर छापामार कार्रवाई की. इस कार्रवाई के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक खूद सादी ड्रेस में टीम के साथ रात्रि एक बजे ग्राहक बनकर पहुंचे थे, इस दौरान निर्धारित अवधि से अधिक समय तक कैफे एवं रेस्टॉरेंट के संचालन, आर्डर पर शराब सर्व करने पर मैनेजरों और रेस्टॉरेंट मालिकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है. साथ ही अवैध रूप से शराब रखने पर आरोपियों के खिलाफ कोटपा एक्ट एवं प्रतिबंधात्क धाराओ के तहत कार्रवाई की गई है.

पुलिस ने कार्रवाई के दौरान थाना माना, मंदिरहसौद, तेलीबांधा और न्यू राजेन्द्र नगर क्षेत्रों में होटल और ढाबों की सघन चेकिंग की. इसमें पिन्टू ढाबा, पाजी द पिण्ड, सरदार द किचन, द लिविंग रूम कैफे, एरिया 36 रेस्टॉरेंट और द बर्न हाउस कैफे से कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. आरोपियों के कब्जे से 32 पौवा देशी शराब, 8 लीटर अंग्रेजी शराब, 13 लीटर बीयर, 1 किलो तम्बाकू, 3 हुक्का पाइप और 3 हुक्का पॉट जब्त किये गए.

चेकिंग अभियान के दौरान सार्वजनिक रूप से शराब का सेवन करते कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई. कुछ आरोपी के विरूद्ध कोटपा एक्ट के तहत व छह आरोपियों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है.

शहर के इन रेस्टोरेंट और कैफे पर हुई कार्रवाई

थाना माना

  1. एरिया 36 रेस्टॉरेंट से आरोपी कामता कश्यप को अवैध रूप से शराब के साथ पकड़े जाने पर आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।
  2. द बर्न हाउस रेस्टॉरेंट से आरोपी सूरज जाटवार, पिता दयाराम जाटवार, उम्र 24 वर्ष, निवासी सरसींवा, सारंगढ़ को अवैध रूप से शराब और तंबाकू उत्पाद (हुक्का और हुक्के का तंबाकू) के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरुद्ध कोटपा एक्ट और आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।

थाना तेलीबांधा

  1. द लिविंग रूम कैफे के संचालक राहुल धुप्पड़, पिता विनोद धुप्पड़, उम्र 21 वर्ष, निवासी प्रियदर्शिनी नगर, थाना न्यू राजेंद्र नगर, रायपुर को अवैध रूप से शराब के साथ गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।
  2. थाना तेलीबांधा क्षेत्र अंतर्गत बबलू ढाबा के पास आरोपी अमनदीप, पिता जितेंद्र सिंह, उम्र 28 वर्ष, निवासी महावीर नगर, थाना न्यू राजेंद्र नगर को गिरफ्तार कर प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।

थाना मंदिर हसौद

  1. पिंटू ढाबा से आरोपी जतिंदर सिंह, पिता हरवंश सिंह, उम्र 45 वर्ष, निवासी शंकर नगर, थाना सिविल लाइंस, रायपुर को अवैध रूप से शराब के साथ गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।
  2. थाना मंदिर हसौद क्षेत्र अंतर्गत सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए पकड़े गए आरोपी अभिषेक अग्रवाल, पिता विनोद अग्रवाल, उम्र 33 वर्ष, निवासी सैफायर ग्रीन फेस 1, थाना विधानसभा, जिला रायपुर को गिरफ्तार कर धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।
  3. पाजी द पिंड होटल के संचालक मंजीत सिंह, पिता त्रिलोचन सिंह, उम्र 40 वर्ष, निवासी महावीर नगर, थाना न्यू राजेंद्र नगर, रायपुर को अवैध रूप से शराब के साथ गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।

थाना न्यू राजेंद्र नगर

होटल सरदार द किचन के पास विवाद करते हुए पकड़े गए कुल 5 आरोपियों—आकाश ध्रुव, प्रफुल्ल भोयर, अनिल खुटे, मुकेश दास और पी. शिवा राव, निवासी न्यू राजेंद्र नगर के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।

Chhattisgarh News Dhamaka Team

अमन चीफ एडिटर - छत्तीसगढ़ न्यूज़ धमाका // प्रदेश उपाध्यक्ष, छग जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन छत्तीसगढ // ; हरिभूमि ब्यूरो चीफ जिला कोंडागांव // 18 सालो से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय। विश्वसनीय, सृजनात्मक व सकारात्मक पत्रकारिता में विशेष रूचि। कृषि, वन, शिक्षा; जन जागरूकता के क्षेत्र की खबरों को हमेशा प्राथमिकता। जनहित के समाचारों के लिये तत्परता व् समर्पण// जरूरतमंद अनजाने की भी मदद कर देना पहली प्राथमिकता

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