दुर्गछत्तीसगढ

दुर्ग जिले में धारा 144 लागु ,रैली, सभा समेत इन चीजों पर प्रतिबंध

दुर्ग न्यूज़ धमाका /// कलेक्टर की ओर से आज जारी आदेश में कहा गया है, जिसमें रैली सभा समेत अन्य सार्वजनिक आयोजन पर प्रशासन की ओर से प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं बाहर से आने वाले लोगों के लिए RTPCR की जांच अनिवार्य की गई है।

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के दिशा निर्देश कमांक 567 / स.सा. प्र. वि. / 2021 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 04.01.2022 के परिपालन में कोविड-19 एवं नये वेरिएण्ट ओमिकान के संक्रमण के बढती हुई रफ्तार को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 (1) एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिला दुर्ग में आम जनता के आवागमन एवं अन्य सार्वजनिक गतिविधियों पर आगामी आदेश पर्यन्त युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित किया जाता है:

01. जिला दुर्ग राजस्व सीमा अंतर्गत किसी भी प्रकार के आयोजन, रैली, सामाजिक /सांस्कृतिक / धार्मिक एवं खेल-कुद आदि के वृहद आयोजन व जन समुदाय के एक स्थान पर एकत्रित होने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाता है।

02. जिले अंतर्गत सभी मॉल, होलसेल दुकानें जिम सिनेमाघर, पार्क, होटल, रेस्तरा, स्वीमिंगपूल, ऑडिटोरियम, मैरिज पैलेश, हॉल एवं अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित किया जावे।

03. जिला दुर्ग अंतर्गत सभी रेल्वे स्टेशनों पर बाहर से आने वाले यात्रियों को रेल्वे स्टेशन पहुंचने पर 72 घंटे पूर्व का कोरोना टेस्ट / RTPCR निगेटिव रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा अन्यथा स्टेशन पर ही कोरोना जांच हेतु अन्यथा स्टेशन पर ही कोरोना जांच हेतु सैम्पलिंग की जावेगी एवं रिपोर्ट आने तक संबंधित यात्रियों को कॉरंटाईन में रहना पडेगा। इसी प्रकार स्थानीय यात्रियों को बाहर यात्रा हेतु रेल्वे स्टेशन प्रवेश करने के 72 घंटे पूर्व की कोरोना टेस्ट / RTPCR रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। दुर्ग जिले के अंतर्गत सभी स्टेशन मास्टरों को रेल्वे स्टेशन पर यह सुनिश्चित करेंगे की रेल्वे स्टेशन में यात्रियों के आगमन एवं निर्गमन हेतु एक ही गेट की व्यवस्था रखेंगे जिसपर यात्रियों को कोरोना टेस्ट की सैम्पलिंग किया जा सके।

04. दूसरे राज्यों से जिले में प्रवेश करने वाले आगान्तुको को कोरोना वायरस की अत्यधिक संभावना को दृष्टिगत रखते हुए सीमा नाके पर रैण्डम जांच हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित किया जावे।

05. विदेश से आने वाले नागरिक आगमन की सूचना निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र जिला कंट्रोल रूम एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आवश्यक रूप से देंगे तथा इस संबंध में राज्य शासन स्वास्थ्य विभाग जारी कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

06. बैठकों के लिये विडियों कॉन्फेसिंग सुविधा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए।

07. समस्त दूकान संचालक एवं ग्राहक को
व्यवसाय के दौरान मास्क का उपयोग करना आवश्यक रहेगा। उल्लंघन किये जाने पर नगरीय निकाय के अधिकारी पुलिस विभाग के सहयोग से चालानी कार्यवाही सुनिश्चित करे। उक्त आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

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Chhattisgarh News Dhamaka Team

स्टेट हेेड छत्तीसगढ साधना प्लस न्यूज ( टाटा प्ले 1138 पर ) , चीफ एडिटर - छत्तीसगढ़ न्यूज़ धमाका // प्रदेश उपाध्यक्ष, छग जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन छत्तीसगढ // जिला उपाध्यक्ष प्रेस क्लब कोंडागांव ; हरिभूमि ब्यूरो चीफ जिला कोंडागांव // 18 सालो से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय। विश्वसनीय, सृजनात्मक व सकारात्मक पत्रकारिता में विशेष रूचि। कृषि, वन, शिक्षा; जन जागरूकता के क्षेत्र की खबरों को हमेशा प्राथमिकता। जनहित के समाचारों के लिये तत्परता व् समर्पण// जरूरतमंद अनजाने की भी मदद कर देना पहली प्राथमिकता // हमारे YOUTUBE चैनल से भी जुड़ें CG SADHNA PLUS NEW

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