संवाददाता :- सागर बत्रा रायपुर
राजनांदगांव,न्यूज़ धमाका :- थाना गातापार जिला राजनांदगांव (छ0ग0) अवैध रूप से परिवहन कर शराब बिक्री करने वाले पांडादाह के दो आरोपियों पर थाना गातापार पुलिस की बडी कार्यवाही 95 पौवा देशी प्लेन मंदिरा 17.100 बल्क लीटर कीमती 7600 रू. एवं पुरानी इस्तमालि मोटेर सायकल क्रमांक CG 08 AR 4790 होंडा SP 125 क़ीमती 50000 रू. कुल जुमला 57600 को जप्त किया गया।
पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज दुर्ग बद्रीनारायण मीना एवं पुलिस अधीक्षक संतोश सिंह के निर्देषानुसार अति पुलिस अधीक्षक सजय महादेवा अनुविभागीय पुलिस अधिकारी खैरागढ़ दिनेश सिन्हा के मार्गदर्षन पर थाना प्रभारी गातापार उप निरीक्षक जीतेन्द्र डहरिया के हमराह में जिले में चलाये जा रहे निजात अभियान मुहिम में दिनांक 02:06.2022 थाना गातापार जिला राजनांदगांव (छ0ग0)
अवैध रूप से परिवहन कर शराब बिक्री करने वाले पांडादाह के दो आरोपियों व 95 पौवा देशी प्लेन मंदिरा 17.100 बल्क लीटर कीमती 7600 रू. एवं पुरानी इस्तमालि मोटेर सायकल क्रमांक CG 08 AR 4790 होंडा SP 125 क़ीमती 50000 रू. कुल जुमला 57600 को जप्त करने में सरलता मिली जरिये मुखबीर से सूचना मिली की दो व्यक्ति मो सा होंडा SP 125 में क्रमांक CG 08 AR 4790 ब्लैक रंग में अवैध देशी शराब सफ़ेद रंग कि बोरी में भरकर ग्राम मूढ़िपार बस्ती कि ओर ला रहा है
कि सूचना मिलते ही उक्त सूचना के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त कर तत्काल टीम बनाकर गातापार थाना हमराह स्टाफ़ के स्वयं के मो सा से ग्राम मूढ़िपार फ़ारेस्ट बैरियर में जाकर घेरा बंदी पाइंट लगाया मो सा सी जी 08 AR 4790 ब्लैक रंग में दो व्यक्ति जिसमें एक सफ़ेद रंग का बोरी रखा था
बोरी में समान भरा हुआ था बोरी को चेक करने पर 95 पौवा देशी प्लेन मंदिरा 17.100 बल्क लीटर कीमती 7600 रू. एवं परिवहन करते पुरानी इस्तमालि मोटेर सायकल क्रमांक CG 08 AR 4790 होंडा SP 125 क़ीमती 50000 रू. कुल जुमला 57600 को गवाहों के समक्ष जप्त किया गया। आरोपीगणो के विरुद्ध थाना गातापार में अप क्रमांक 33/2022 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया
आरोपी –
1– कैलाश रजक पिता रमेश रजक उम्र 26 साल ग्राम पांडादाह थाना खैरागढ़ जिला राजनांदगांव।
2–गेमेंद्र सेन पिता भरत लाल सेन उम्र 22 साल निवासी ख़ैरबना थाना गातापार हाल पांडादाह थाना खैरागढ़ ज़िला राजनांदगाँव
दोनों को विधिवत गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराकर गिरफ्तार किया गया एवं मामला अजामनतीय होने से माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायालय खैरागढ़ के समक्ष पेश किया गया एवं आरोपी को ज्युडिश्यिल रिमांड पर उप जेल सलौनी खैरागढ भेजा गया। उक्त कार्यवाही में. सउनि डेजलाल मांडले, आर 1140 भूपेन्द्र चंद्रा आर0 1209 भगत सिरदार, का सराहनीय योगदान रहा।