छतीसगढ़अंबिकापुर

राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अधिग्रहित जमीन की खरीद – बिक्री के लिए पटवारी ने दिया प्रतिवेदन, हुआ निलंबित

अंबिकापुर न्यूज धमाका –  अंबिकापुर – रामानुजंगज राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अधिग्रहित जमीन की भी खरीद-बिक्री हो गई। अधिग्रहण संबंधित अधिसूचना के प्रकाशन के बाद भी पटवारी ने जमीन खरीद-बिक्री के लिए जरूरी दस्तावेज स्वयं के हस्ताक्षर से जारी कर दिया। मामला जिला मुख्यालय बलरामपुर से लगे ग्राम सेमली का है।

प्रकरण संज्ञान में आने के बाद जांच में गड़बड़ी उजागर हुई। एसडीएम बलरामपुर ने लापरवाही के आरोप पर पटवारी विजय लकड़ा को निलंबित कर दिया है। पटवारी पर भारत सरकार की अधिसूचना की अनदेखी और लापरवाही का आरोप है। बलरामपुर से लगे ग्राम सेमली की जमीन भी राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण और नवीनीकरण के लिए अधिग्रहित है।

भारत के राजपत्र अधिसूचना नईदिल्ली एक दिसंबर 2022 में सरल क्रमांक 80 एवं 81 में खसरा नंबर 137/5 एवं 137/7 रकबा क्रमशः 0.02 व 0.02 हेक्टेयर प्रकाशित है।

राजपत्र में प्रकाशन के बाद भूमि विक्रय और अंतरण प्रतिबंधित रहता है। इसके बाद भी पटवारी विजय लकड़ा द्वारा जमीन विक्रय हेतु जरूरी दस्तावेज स्वयं के हस्ताक्षर से जारी कर दिया गया था। इसी के आधार पर जमीन खरीद-बिक्री हुई थी।

शिकायत सामने आने के बाद जांच शुरू हुई तो पता चला कि बिना अभिलेखों की जांच के जमीन बिक्री के लिए पटवारी द्वारा चौहद्दी जारी की गई है।भूमि विक्रय पत्र के टीप में अधिग्रहित भूमि को छोड़कर लिखा गया है तथा नक्शा में भी पटवारी के हस्ताक्षर थे।

Chhattisgarh News Dhamaka Team

अमन चीफ एडिटर - छत्तीसगढ़ न्यूज़ धमाका // प्रदेश उपाध्यक्ष, छग जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन छत्तीसगढ // ; हरिभूमि ब्यूरो चीफ जिला कोंडागांव // 18 सालो से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय। विश्वसनीय, सृजनात्मक व सकारात्मक पत्रकारिता में विशेष रूचि। कृषि, वन, शिक्षा; जन जागरूकता के क्षेत्र की खबरों को हमेशा प्राथमिकता। जनहित के समाचारों के लिये तत्परता व् समर्पण// जरूरतमंद अनजाने की भी मदद कर देना पहली प्राथमिकता

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!