मुंबई न्यूज़ धमाका /// महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को घरेलू फ्लाइट में सफर करने वाले यात्रियों के लिए कोविड 19 दिशानिर्देशों को कुछ बदलाव के साथ जारी कर दिया है। राज्य सरकार ने घरेलू उड़ाने में कुछ ढिल दी है। संशोधित गाडलाइन्स के मुताबिक, जिन यात्रियों ने कोरोना की दोनों डोज ले ली हैं, उन्हें अपने साथ आरटी-पीसीआर सर्टिफिकेट ले जाना जरूरी नहीं है। हालाकिं, ये जरुरी उन यात्रियों के लिए, जिन्होंने अभी तक दोनों वैक्सीन की डोज नहीं ली हैं, उन्हें घरेलू यात्रा के लिए 72 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी अनिवार्य होगी।
मुंबई एयरपोर्ट पर इन नियमों का पालन नहीं करने पर यात्रियों अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा जारी एसओपी को लेकर सख्त कदम उठाया है। महाराष्ट्र में 9 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से उद्धव सरकार अलर्ट हो गई है। सरकार ने फिर से संक्रमण को फैसलने से रोकने के लिए आदेश जारी कर दिया है। इसी वजह से सरकार ने गाइडलाइन में संशोधन किया।
महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने जानकारी देते हुए कहा था कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते एक दो दिन में संशोधित गाइडलाइन्स को घरेलू उड़ान भरने वाले यात्रियों के लिए जारी कर दिया जाएगा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बढ़ी चिंता के बीच इन दिशानिर्देशों को जारी किया जाएगा। टोपे का यह बयान एक दिन बाद तक आया जब केंद्र सरकार ने राज्य से कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी आदेश को जोड़ा जाए।