ग्रामीण क्षेत्रों में तहसील कार्यालय एवं नगरीय क्षेत्रों में नगरीय निकाय कार्यालयों में किये जा सकेगें आवेदन।
कोंडागांव न्यूज़ वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों-आश्रितों को अनुदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। ऐसे मृतकों के परिजनों को शासन द्वारा 50 हजार रूपए अनुदान सहायता राशि मिलेगी। अनुदान सहायता राशि प्राप्त करने के लिए मृतकों के परिजनों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन देना होगा।
कोरोना से मृत्यु होने का देना होगा प्रमाणपत्र
आवेदन पत्र के साथ मृत्यु विनिश्चियन समिति द्वारा कोविड-19 से मृत्यु के संबंध में जारी मृत्यु प्रमाण पत्र को अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा। आवेदन ग्रामीण क्षेत्रों में तहसील कार्यालयों एवं नगरीय क्षेत्रों में नगरीय निकाय कार्यालय में आवेदन लिए जाएंगे। आवेदक को बैंक खाते और आधार नंबर का भी विवरण देना होगा।
सीधे हितगा्रही के बैंक खाते में जायेगी सहायता राशि
कोरोना संक्रमण से मृत व्यक्तियों के आवेदक परिजन को अनुदान राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन अंतरण किया जाएगा। कोरोना संक्रमण से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को दी जाने वाली 50 हजार रूपए की सहायता राशि राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुदान राशि राजस्व पुस्तिका परिपत्र 6-4 के अंतर्गत प्रदान नहीं की जाएगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कोरोना संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों के लिए 50 हजार रूपए निर्धारित किए गए हैं। कोण्डागांव जिले में अब तक 12914 व्यक्ति कोरोना संक्रिमित पाये गये हैं। जिसमें से 99 लोगों की जिले में 22 सितम्बर तक की स्थिति में कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो चुकी है। जिन्हें अनुग्रह राशि प्रदान की जायेगीेे।
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